G Kisan Reddy
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प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद, अब सरकार के पास किसानों की आत्महत्या के आंकड़े भी नहीं
- Monday September 21, 2020
मंत्रालय ने कहा कि मजदूरों के परिवारों को मुआवजा देने का "सवाल ही नहीं उठता" क्योंकि कोई डेटा नहीं था. सरकार ने आलोचना के बाद स्पष्ट किया कि जिलों में इस तरह के आंकड़े एकत्र करने के लिए "कोई तंत्र" नहीं था.
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ndtv.in
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'लव जिहाद का कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया: सरकार
- Tuesday February 4, 2020
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. रेड्डी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद किसी भी धर्म को स्वीकारने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार-प्रसार करने की आजादी देता है. उन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय सहित कई अदालतों ने इस विचार को सही ठहराया है.
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कर्नाटक में चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे जनार्दन रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली बेल्लारी जाने की इजाजत
- Friday May 4, 2018
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़ा साबित हो सकता है. माइनिंग घोटाले के आरोपी जी जनार्दन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जी जनार्दन रेड्डी को भाई के चुनाव प्रचार के लिए बेल्लारी जाने के लिए इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रचार में उनकी कोई जरूरत नहीं है.
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मंत्रालय ने कहा कि मजदूरों के परिवारों को मुआवजा देने का "सवाल ही नहीं उठता" क्योंकि कोई डेटा नहीं था. सरकार ने आलोचना के बाद स्पष्ट किया कि जिलों में इस तरह के आंकड़े एकत्र करने के लिए "कोई तंत्र" नहीं था.
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- Tuesday February 4, 2020
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. रेड्डी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद किसी भी धर्म को स्वीकारने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार-प्रसार करने की आजादी देता है. उन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय सहित कई अदालतों ने इस विचार को सही ठहराया है.
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कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़ा साबित हो सकता है. माइनिंग घोटाले के आरोपी जी जनार्दन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जी जनार्दन रेड्डी को भाई के चुनाव प्रचार के लिए बेल्लारी जाने के लिए इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रचार में उनकी कोई जरूरत नहीं है.
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