India | Reported by: अरविंद गुणशेखर, Translated by: राहुल चौहान |सोमवार मार्च 14, 2022 04:31 PM IST न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने कहा, "हर कैदी एक जैसा होता है. वह जो रही हैं, उसकी वजह से वह वीआईपी कैदी नहीं हो सकती. नियमों को नहीं बदला जा सकता है." हालांकि, अदालत ने उन्हें एक प्रार्थना पुस्तक, हनुमान चालीसा और भगवद गीता की एक प्रति ले जाने की अनुमति दी है.