Form 26as
- सब
- ख़बरें
-
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग : फॉर्म 26AS चेक किया क्या...? यह है तरीका...
- Friday December 29, 2017
- Written by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
फॉर्म 26एएस दरअसल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जिसमें उन सभी करों का ब्यौरा दर्ज होता है जो आपकी ओर से (आपकी कुल आय में से) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए हैं.
-
ndtv.in
-
सैलरी में से ज्यादा टीडीएस कट गया? परेशान न हों, ये 10 पॉइंट आपको करेंगे टेंशन फ्री
- Friday June 1, 2018
- एनडीटीवी
यदि आपकी कंपनी ने सैलरी से जो टीडीएस काटा है, वह जितना आपका टैक्स कटना चाहिए था, उससे अधिक है तो भी चिंता न करें। आप इस 'अधिक कटे हुए टीडीएस' को इनकम टैक्स विभाग से रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं। अधिक टैक्स कटने की वजह आपके द्वारा निवेश संबंधी जरुरी कागजात समय से जमा न करवाना हो सकती है।
-
ndtv.in
-
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग : फॉर्म 26AS चेक किया क्या...? यह है तरीका...
- Friday December 29, 2017
- Written by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
फॉर्म 26एएस दरअसल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जिसमें उन सभी करों का ब्यौरा दर्ज होता है जो आपकी ओर से (आपकी कुल आय में से) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए हैं.
-
ndtv.in
-
सैलरी में से ज्यादा टीडीएस कट गया? परेशान न हों, ये 10 पॉइंट आपको करेंगे टेंशन फ्री
- Friday June 1, 2018
- एनडीटीवी
यदि आपकी कंपनी ने सैलरी से जो टीडीएस काटा है, वह जितना आपका टैक्स कटना चाहिए था, उससे अधिक है तो भी चिंता न करें। आप इस 'अधिक कटे हुए टीडीएस' को इनकम टैक्स विभाग से रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं। अधिक टैक्स कटने की वजह आपके द्वारा निवेश संबंधी जरुरी कागजात समय से जमा न करवाना हो सकती है।
-
ndtv.in