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इनकम टैक्स बचाने के लिए ITR में किए हैं ये 3 घपले, तो हो जाएं सावधान - IT डिपार्टमेंट की चेतावनी
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: विवेक रस्तोगी
Income Tax Return Last Date: आयकर विभाग, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयरों को चेताया है कि टैक्स बचाने के उद्देश्य से ITR में फ़र्ज़ी दावे करना न सिर्फ़ नाजायज़ है, बल्कि क़ानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है, और ऐसा करने की वजह से न सिर्फ़ उनके रिफ़ंड या प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है, बल्कि करदाताओं को जुर्माना और कैद भी भुगतनी पड़ सकती है.
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ITR Filing की बीत गई आखिरी तारीख, लेकिन अब भी ये लोग बिना जुर्माना दिए फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न
- Thursday August 11, 2022
- Written by: विवेक रस्तोगी
Belated ITR Filing: आयकर नियमों के अनुसार, जिन लोगों की कुल आय बेसिक छूट सीमा से कम रहती है, उन पर विलंब से ITR फाइल करने का जुर्माना अंतिम तिथि के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर भी नहीं लगाया जाता.
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Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? डेडलाइन से पहले जान लें सबकुछ
- Friday June 24, 2022
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Income Tax Return Filing Deadline: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैक्सपेयरों को 31 जुलाई, 2022 तक टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है. अभी इसमें एक महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन किसी हड़बड़ी या गड़बड़ी से बचने के लिए जरूरी है कि आप वक्त रहते अपना आईटी रिटर्न का पेपरवर्क निपटा लें.
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ITR Filing : देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई नुकसान, जानें क्यों डेडलाइन से पहले भर देना चाहिए टैक्स
- Friday December 17, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR Filing Last Date : ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. अगर किसी कारण से आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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ITR अभी तक फाइल नहीं किया तो जल्दी करें, नए पोर्टल पर 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न हुए दाखिल
- Monday October 18, 2021
- Reported by: भाषा
ITR Filing : CBDT ने करदाताओं से वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020-मार्च 2021) के लिए अपना आयकर रिटर्न जल्द से जल्द दाखिल करने की अपील करते हुए कहा कि सभी आईटीआर को ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है.
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Income Tax Refund अलर्ट! जुर्माने का रिफंड चाहिए तो तुरंत भेजिए IT विभाग को 'ऑनलाइन' जवाब
- Tuesday August 31, 2021
- Reported by: भाषा
Income Tax Refund Claims: टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था. लेकिन इसके बावजूद जब टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल किया, तो उनसे पेनाल्टी भरवाई गई. बाद में विभाग ने बताया कि वेबसाइट पर कुछ गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ और वो जुर्माने के पैसे रिफंड कर देगा. विभाग ने अब तक हजारों शिकायतों का निपटान भी कर दिया है.
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IT Return फाइल करते हुए भरी है लेट फीस तो अब खुश हो जाइए, इनकम टैक्स विभाग वापस लौटाएगा पैसे
- Thursday August 12, 2021
- Reported by: भाषा
आईटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ गई है, लेकिन आईटी विभाग के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते पहले वाली डेडलाइन के बाद रिटर्न भरने पर लेट फीस लग रही थी, जिसे लेकर करदाताओं ने शिकायत की थी. इसके बाद विभाग ने कहा कि वह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 2020-21 का रिटर्न भरते समय करदाताओं से लिये गये ब्याज और विलंब शुल्क को लौटाएगा.
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नंदन नीलेकणि ने ट्वीट का दिया जवाब, इनकम टैक्स की नई साइट में गड़बड़ियों पर भड़की थीं वित्त मंत्री
- Wednesday June 9, 2021
- Edited by: सिद्धार्थ चौरसिया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर ट्वीट किया और नई वेबसाइट डेवलप करने वाली कंपनी इंफोसिस और उसके सह-संस्थापक नंदन निलेकणि को टैग भी किया. उन्होंने कहा कि कई यूजरों ने गड़बड़ियों की शिकायत की है. उम्मीद है कि टैक्सपेयरों के लिए दी जा रही सुविधाएं प्रभावित नहीं होंगी.
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'उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे...' जब e-filing पोर्टल को लेकर Infosys और नंदन निलेकणी से बोलीं FM सीतारमण
- Tuesday June 8, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
अब वेबसाइट पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुकी है, हालांकि, अब भी कई यूजरों ने तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत की है. ट्विटर पर कई यूजरों ने बताया कि उन्हें लॉग इन करने में दिक्कत आ रही है तो कई ने बताया कि वो वेबसाइट ही एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं.
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मोटा लेन-देन करके नहीं भरा है ITR तो हो जाइए सावधान! इनकम टैक्स विभाग का ये है प्लान
- Monday July 20, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
आयकर विभाग सोमवार से एक ई-कैंपेन शुरू कर रहा है, जिसके तहत वो ऐसे लोगों को खुद सीधा कॉन्टैक्ट करेगा, जिन्होंने या तो मोटा लेन-देन करके इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है फिर उनके रिटर्न में दिए गए किसी डिटेल में कोई गड़बड़ी या कमी रह गई है.
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राहत : टैक्स फाइल करते वक्त मामूली गलती करने वाले करदाताओं को अब नोटिस जारी नहीं होगा
- Tuesday February 6, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
अगर आप करदाता हैं और रिटर्न फाइल करते वक्त मामली बेमेल के मामले में अब झंझट लेने की जरूरत नहीं है. कर अधिकारी अब उन करदाताओं को उनके रिटर्न में छोटा मोटा अंतर पाये जाने पर डिमांड नोटिस नहीं जारी करेंगे. इस बात की पुष्टी सीबीडीटी ने कर दी है.
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दिहाड़ी मजदूर ने भरा 40 लाख का आईटी रिटर्न, पुलिस जांच में सामने आई ये सच्चाई
- Wednesday January 31, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी युवक वर्ष 2013 के बाद से ही मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ था. वह इस काम में युवाओं की मदद लेता था और सालाना करोड़ों रुपये कमाता था.
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इनकम टैक्स बचाने के लिए ITR में किए हैं ये 3 घपले, तो हो जाएं सावधान - IT डिपार्टमेंट की चेतावनी
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: विवेक रस्तोगी
Income Tax Return Last Date: आयकर विभाग, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयरों को चेताया है कि टैक्स बचाने के उद्देश्य से ITR में फ़र्ज़ी दावे करना न सिर्फ़ नाजायज़ है, बल्कि क़ानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है, और ऐसा करने की वजह से न सिर्फ़ उनके रिफ़ंड या प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है, बल्कि करदाताओं को जुर्माना और कैद भी भुगतनी पड़ सकती है.
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ITR Filing की बीत गई आखिरी तारीख, लेकिन अब भी ये लोग बिना जुर्माना दिए फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न
- Thursday August 11, 2022
- Written by: विवेक रस्तोगी
Belated ITR Filing: आयकर नियमों के अनुसार, जिन लोगों की कुल आय बेसिक छूट सीमा से कम रहती है, उन पर विलंब से ITR फाइल करने का जुर्माना अंतिम तिथि के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर भी नहीं लगाया जाता.
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Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? डेडलाइन से पहले जान लें सबकुछ
- Friday June 24, 2022
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Income Tax Return Filing Deadline: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैक्सपेयरों को 31 जुलाई, 2022 तक टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है. अभी इसमें एक महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन किसी हड़बड़ी या गड़बड़ी से बचने के लिए जरूरी है कि आप वक्त रहते अपना आईटी रिटर्न का पेपरवर्क निपटा लें.
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ITR Filing : देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई नुकसान, जानें क्यों डेडलाइन से पहले भर देना चाहिए टैक्स
- Friday December 17, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR Filing Last Date : ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. अगर किसी कारण से आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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ITR अभी तक फाइल नहीं किया तो जल्दी करें, नए पोर्टल पर 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न हुए दाखिल
- Monday October 18, 2021
- Reported by: भाषा
ITR Filing : CBDT ने करदाताओं से वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020-मार्च 2021) के लिए अपना आयकर रिटर्न जल्द से जल्द दाखिल करने की अपील करते हुए कहा कि सभी आईटीआर को ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है.
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Income Tax Refund अलर्ट! जुर्माने का रिफंड चाहिए तो तुरंत भेजिए IT विभाग को 'ऑनलाइन' जवाब
- Tuesday August 31, 2021
- Reported by: भाषा
Income Tax Refund Claims: टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था. लेकिन इसके बावजूद जब टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल किया, तो उनसे पेनाल्टी भरवाई गई. बाद में विभाग ने बताया कि वेबसाइट पर कुछ गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ और वो जुर्माने के पैसे रिफंड कर देगा. विभाग ने अब तक हजारों शिकायतों का निपटान भी कर दिया है.
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IT Return फाइल करते हुए भरी है लेट फीस तो अब खुश हो जाइए, इनकम टैक्स विभाग वापस लौटाएगा पैसे
- Thursday August 12, 2021
- Reported by: भाषा
आईटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ गई है, लेकिन आईटी विभाग के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते पहले वाली डेडलाइन के बाद रिटर्न भरने पर लेट फीस लग रही थी, जिसे लेकर करदाताओं ने शिकायत की थी. इसके बाद विभाग ने कहा कि वह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 2020-21 का रिटर्न भरते समय करदाताओं से लिये गये ब्याज और विलंब शुल्क को लौटाएगा.
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नंदन नीलेकणि ने ट्वीट का दिया जवाब, इनकम टैक्स की नई साइट में गड़बड़ियों पर भड़की थीं वित्त मंत्री
- Wednesday June 9, 2021
- Edited by: सिद्धार्थ चौरसिया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर ट्वीट किया और नई वेबसाइट डेवलप करने वाली कंपनी इंफोसिस और उसके सह-संस्थापक नंदन निलेकणि को टैग भी किया. उन्होंने कहा कि कई यूजरों ने गड़बड़ियों की शिकायत की है. उम्मीद है कि टैक्सपेयरों के लिए दी जा रही सुविधाएं प्रभावित नहीं होंगी.
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'उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे...' जब e-filing पोर्टल को लेकर Infosys और नंदन निलेकणी से बोलीं FM सीतारमण
- Tuesday June 8, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
अब वेबसाइट पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुकी है, हालांकि, अब भी कई यूजरों ने तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत की है. ट्विटर पर कई यूजरों ने बताया कि उन्हें लॉग इन करने में दिक्कत आ रही है तो कई ने बताया कि वो वेबसाइट ही एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं.
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मोटा लेन-देन करके नहीं भरा है ITR तो हो जाइए सावधान! इनकम टैक्स विभाग का ये है प्लान
- Monday July 20, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
आयकर विभाग सोमवार से एक ई-कैंपेन शुरू कर रहा है, जिसके तहत वो ऐसे लोगों को खुद सीधा कॉन्टैक्ट करेगा, जिन्होंने या तो मोटा लेन-देन करके इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है फिर उनके रिटर्न में दिए गए किसी डिटेल में कोई गड़बड़ी या कमी रह गई है.
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राहत : टैक्स फाइल करते वक्त मामूली गलती करने वाले करदाताओं को अब नोटिस जारी नहीं होगा
- Tuesday February 6, 2018
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अगर आप करदाता हैं और रिटर्न फाइल करते वक्त मामली बेमेल के मामले में अब झंझट लेने की जरूरत नहीं है. कर अधिकारी अब उन करदाताओं को उनके रिटर्न में छोटा मोटा अंतर पाये जाने पर डिमांड नोटिस नहीं जारी करेंगे. इस बात की पुष्टी सीबीडीटी ने कर दी है.
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दिहाड़ी मजदूर ने भरा 40 लाख का आईटी रिटर्न, पुलिस जांच में सामने आई ये सच्चाई
- Wednesday January 31, 2018
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पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी युवक वर्ष 2013 के बाद से ही मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ था. वह इस काम में युवाओं की मदद लेता था और सालाना करोड़ों रुपये कमाता था.
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