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SIR पर चुनाव आयोग ने बिहार से क्या-क्या सीखा? जानिए
- Tuesday October 28, 2025
- Written by: Sachin Jha Shekhar
बिहार मॉडल से सीख लेते हुए चुनाव आयोग ने SIR 2.0 को पूरी तरह पेपरलेस बना दिया है. अब मतदाता घर बैठे मोबाइल से दस्तावेज़ अपलोड कर सकेंगे और डुप्लीकेट नाम अपने आप हट जाएंगे. यह कदम वोटर लिस्ट को पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में बड़ा सुधार है.
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'कागज नहीं दिखाना होगा...' 12 राज्यों में हो रहे SIR 2.0 में बहुत कुछ नया, जानें बिहार से कैसे होगा अलग
- Monday October 27, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: तिलकराज
एसआईआर का दूसरा चरण चार नवंबर को गणना प्रक्रिया के साथ शुरू होगा और यह चार दिसंबर तक चलेगा. निर्वाचन आयोग नौ दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी करेगा और अंतिम मतदाता सूची सात फरवरी को प्रकाशित की जाएगी.
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ndtv.in
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देश के 12 राज्यों और यूटी में शुरू होगा वोटर लिस्ट का SIR, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कैसे भरें फार्म
- Monday October 27, 2025
- Written by: राजेश कुमार आर्य
चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद मंगलवार से शुरू होगी. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि कैसे गणना फार्म को भरना है.
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देश के 12 राज्यों में किस तरह होगा SIR, यहां जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
- Monday October 27, 2025
- Written by: पीयूष जयजान
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान करते हुए कहा कि SIR यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र मतदाता नहीं छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं हो.
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ndtv.in
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Bihar Voter List: आप घर बैठे मोबाइल से भर सकते हैं वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म, ये है आसान तरीका
- Tuesday July 15, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
Bihar Voter List Update 2025: बिहार से बाहर रहने वाले वोटर्स को 25 जुलाई 2025 से पहले अपनी जानकारी जरूर अपडेट करनी चाहिए. यानी आपके पास फिलहाल 10 दिन का समय बाकी है. अगर आप ये जानकारी तय तारीख तक नहीं देते हैं, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है.
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बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन: 93 फीसदी मतदाताओं को दिया गया गणना फार्म, 13% ने किए जमा
- Sunday July 6, 2025
- Reported by: प्रशांत, Edited by: तिलकराज
चुनाव आयोग ने तय किया है कि जिन लोगों के नाम 1 जनवरी 2003 से पहले भी मतदाता सूची में शामिल थे, उनको केवल गणना फॉर्म भरना होगा उन्हें और कोई दस्तावेज नहीं लगाना होगा.
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SIR पर चुनाव आयोग ने बिहार से क्या-क्या सीखा? जानिए
- Tuesday October 28, 2025
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- Written by: अनिशा कुमारी
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- Reported by: प्रशांत, Edited by: तिलकराज
चुनाव आयोग ने तय किया है कि जिन लोगों के नाम 1 जनवरी 2003 से पहले भी मतदाता सूची में शामिल थे, उनको केवल गणना फॉर्म भरना होगा उन्हें और कोई दस्तावेज नहीं लगाना होगा.
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