Delhi Traffice New Rule
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दिल्ली: कमर्शियल वाहन मालिकों को जल्द ही व्हाट्सएप पर चालान मिल सकते हैं
- Sunday October 27, 2024
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है. विभाग की ओर से इस काम को करने के लिए निजी कंपनी को सौंपा जाएगा. इसके लिए बीते दिनों टेंडर भी जारी कर दिया गया है.
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इसे अपनी आखिरी जनवरी न बनाएं... यातायात नियमों का पालन करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कुछ इस तरह नागरिकों से की अपील
- Friday February 2, 2024
दिल्ली पुलिस ने एक संदेश दिया जिसमें सुझाव दिया गया कि जिस तरह उन्होंने धैर्यपूर्वक कभी न खत्म होने वाली जनवरी को सहन किया, उसी तरह वे ट्रैफिक लाइट के लाल होने पर 60 सेकंड तक इंतजार कर सकते हैं.
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, राज्य चाहें तो जुर्माना घटा दें, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है...
- Wednesday September 11, 2019
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुमार्ने में ढील देने की अपील की है. उनका यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब एक दिन पहले ही भाजपा शासित गुजरात ने जुर्माने में कटौती का फैसला किया था.
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दिल्ली : ट्रैफिक पुलिस ने नशे में धुत शख़्स का काटा चालान तो उसने बाइक में लगा दी आग, देखें- VIDEO
- Thursday September 5, 2019
दिल्ली के शेख सराय फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाने से गुस्साए शख़्स ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी. जानकारी के मुताबिक फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान राकेश नाम का शख़्स पहुंचा. आरोप है कि वह शराब के नशे में था.
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ट्रैफिक तोड़ना अपनी शान समझने वाले सावधान, जरूर पढ़ें ये 12 नियम, बाद में न कहना पता नहीं था
- Sunday September 1, 2019
मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 आज से लागू हो गया है जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा. इस एक्ट को बीती महीने ही संसद से मंजूरी मिली है. इन नियमों का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भय भरना है क्योंकि अभी तक जुर्माने की राशि बहुत कम होती थी जिसकी वजह से लोग 100-50 रुपये थमाकर ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते थे. अब कई शहरों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले 'इंटलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम' भी नजर रखेगा. नए नियमों के मुताबिक अब ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करना, ट्रैफिक जंप करना और गलत दिशा में ड्राइव करने को खतरनाक ड्राइविंग कैटेगिरी में रखा गया है और इस पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
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आज से बदल गए ट्रैफिक नियम : ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर तगड़ी पेनाल्टी, पढ़ें पूरी जानकारी
- Sunday September 1, 2019
1 सितंबर यानी आज से वाहन चलाते वक़्त नियमों को तोड़ना को आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है. इस एक्ट में जुर्माने में भारी इज़ाफ़ा किया गया है. नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रु का जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा. बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना. पहले ये 100 से 300 रुपये था. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है. प्रदूषण सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रु देने होंगे.
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सावधान! आज से लागू हो गए हैं ट्रैफिक के नए नियम, गलती की तो देना होगा भारी जुर्माना
- Sunday September 1, 2019
आज यानी एक सितंबर से दिल्ली में वाहन चलाते वक़्त सावधान रहें. अगर आपने वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक के नियमों को तोड़ा तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ेगा. आपको भारी ज़ुर्माना भरना पड़ेगा क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है.
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दिल्ली: कमर्शियल वाहन मालिकों को जल्द ही व्हाट्सएप पर चालान मिल सकते हैं
- Sunday October 27, 2024
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- Friday February 2, 2024
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- Wednesday September 11, 2019
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दिल्ली : ट्रैफिक पुलिस ने नशे में धुत शख़्स का काटा चालान तो उसने बाइक में लगा दी आग, देखें- VIDEO
- Thursday September 5, 2019
दिल्ली के शेख सराय फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाने से गुस्साए शख़्स ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी. जानकारी के मुताबिक फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान राकेश नाम का शख़्स पहुंचा. आरोप है कि वह शराब के नशे में था.
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मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 आज से लागू हो गया है जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा. इस एक्ट को बीती महीने ही संसद से मंजूरी मिली है. इन नियमों का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भय भरना है क्योंकि अभी तक जुर्माने की राशि बहुत कम होती थी जिसकी वजह से लोग 100-50 रुपये थमाकर ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते थे. अब कई शहरों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले 'इंटलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम' भी नजर रखेगा. नए नियमों के मुताबिक अब ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करना, ट्रैफिक जंप करना और गलत दिशा में ड्राइव करने को खतरनाक ड्राइविंग कैटेगिरी में रखा गया है और इस पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
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1 सितंबर यानी आज से वाहन चलाते वक़्त नियमों को तोड़ना को आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है. इस एक्ट में जुर्माने में भारी इज़ाफ़ा किया गया है. नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रु का जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा. बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना. पहले ये 100 से 300 रुपये था. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है. प्रदूषण सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रु देने होंगे.
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सावधान! आज से लागू हो गए हैं ट्रैफिक के नए नियम, गलती की तो देना होगा भारी जुर्माना
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आज यानी एक सितंबर से दिल्ली में वाहन चलाते वक़्त सावधान रहें. अगर आपने वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक के नियमों को तोड़ा तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ेगा. आपको भारी ज़ुर्माना भरना पड़ेगा क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है.
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