Delhi Consumer Court
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क्रेडिट कार्ड की मियाद खत्म होने पर भी भेजा बिल, लगा जुर्माना
- Thursday May 25, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
मोनिका ए श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले उपभोक्ता मंच ने कहा कि शिकायतकर्ता को सेवा देने में नाकाम रहने और क्रेडिट रेटिंग खराब होने से हुए नुकसान की भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती है. लेकिन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूरी थी.
- ndtv.in
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केंद्र, CCPA ने दिल्ली हाई कोर्ट से रेस्तरां के सेवा शुल्क लेने पर लगी रोक हटाने की मांग की
- Wednesday August 31, 2022
- Reported by: भाषा
केंद्र सरकार और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ( Centre and Central Consumer Protection Authority) ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की.
- ndtv.in
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ओला-उबर डिस्काउंट मामले में कोर्ट ने कहा, 'उपभोक्ता राजा है, हम नहीं कह सकते छूट मत दो'
- Tuesday August 30, 2016
- भाषा
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 'उपभोक्ता राजा है' और वह यह नहीं कह सकती कि ओला और उबर जैसी ऐप आधारित वाहन उपलब्ध कराने वाली कंपनियों द्वारा कम दर से किराया नहीं लिया जाना चाहिए और ग्राहकों को छूट नहीं दी जानी चाहिए.
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क्रेडिट कार्ड की मियाद खत्म होने पर भी भेजा बिल, लगा जुर्माना
- Thursday May 25, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
मोनिका ए श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले उपभोक्ता मंच ने कहा कि शिकायतकर्ता को सेवा देने में नाकाम रहने और क्रेडिट रेटिंग खराब होने से हुए नुकसान की भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती है. लेकिन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूरी थी.
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केंद्र, CCPA ने दिल्ली हाई कोर्ट से रेस्तरां के सेवा शुल्क लेने पर लगी रोक हटाने की मांग की
- Wednesday August 31, 2022
- Reported by: भाषा
केंद्र सरकार और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ( Centre and Central Consumer Protection Authority) ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की.
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ओला-उबर डिस्काउंट मामले में कोर्ट ने कहा, 'उपभोक्ता राजा है, हम नहीं कह सकते छूट मत दो'
- Tuesday August 30, 2016
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 'उपभोक्ता राजा है' और वह यह नहीं कह सकती कि ओला और उबर जैसी ऐप आधारित वाहन उपलब्ध कराने वाली कंपनियों द्वारा कम दर से किराया नहीं लिया जाना चाहिए और ग्राहकों को छूट नहीं दी जानी चाहिए.
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