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गृह मंत्रालय की सफाई, 10 एजेंसियों को कंप्यूटर से डाटा निकालने की 'पूर्ण शक्ति' नहीं
- Sunday December 30, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा 10 एजेंसियों को देश के सभी कंप्यूटर की निगरानी और डाटा की जांच का अधिकार देने पर मचे बवाल के बीच अब गृह मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है. मंत्रालय का कहना है कि सरकार ने किसी कम्प्यूटर से जानकारी निकालने (इंटरसेप्ट) के लिए किसी भी एजेंसी को ‘पूर्ण शक्ति’ नहीं दी है.
- ndtv.in
-
देशभर के कंप्यूटरों की निगरानी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 10 एजेंसियों को दिया गया था सर्विलांस का अधिकार
- Monday December 24, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
वकील मनोहर लाल शर्मा की ओर से दाखिल की गई याचिका में नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है. साथ ही याचिका में कहा गया है, 'केंद्र ने यह आदेश जारी कर आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्ष, सत्ता के खिलाफ बोलने वाले व सोचने वालों को चुप कराने की कोशिश की है. ये अघोषित इमरजेंसी है और आजाद भारत में नागरिकों को गुलाम बनाने जैसा है. सरकार को किसी भी ऐसे मामले में किसी नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से रोका जाए, जिसमें उम्रकैद तक की सजा और दो लाख रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान है.'
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गृह मंत्रालय की सफाई, 10 एजेंसियों को कंप्यूटर से डाटा निकालने की 'पूर्ण शक्ति' नहीं
- Sunday December 30, 2018
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पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा 10 एजेंसियों को देश के सभी कंप्यूटर की निगरानी और डाटा की जांच का अधिकार देने पर मचे बवाल के बीच अब गृह मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है. मंत्रालय का कहना है कि सरकार ने किसी कम्प्यूटर से जानकारी निकालने (इंटरसेप्ट) के लिए किसी भी एजेंसी को ‘पूर्ण शक्ति’ नहीं दी है.
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वकील मनोहर लाल शर्मा की ओर से दाखिल की गई याचिका में नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है. साथ ही याचिका में कहा गया है, 'केंद्र ने यह आदेश जारी कर आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्ष, सत्ता के खिलाफ बोलने वाले व सोचने वालों को चुप कराने की कोशिश की है. ये अघोषित इमरजेंसी है और आजाद भारत में नागरिकों को गुलाम बनाने जैसा है. सरकार को किसी भी ऐसे मामले में किसी नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से रोका जाए, जिसमें उम्रकैद तक की सजा और दो लाख रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान है.'
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