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महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को SC का झटका, फिलहाल अजित पवार ही करेंगे NCP की 'घड़ी' का इस्तेमाल
- Thursday October 24, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में अजित पवार गुट घड़ी चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर सकेंगे. लेकिन उन्हें डिस्क्लेमर भी लगाना होगा. अदालत ने कहा कि अजित पवार गुट 'घड़ी' चिन्ह के साथ कोर्ट में विचाराधीन डिस्क्लेमर लगाने के आदेश का पालन करने को लेकर एक एफिडेविट भी देंगे.
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चुनाव चिन्ह 'घड़ी' अजित पवार का या शरद पवार का? सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों की सुनवाई
- Thursday October 24, 2024
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कई अहम मामलों की सुनवाई होगी. एनसीपी शरद पवार बनाम एनसीपी अजित पवार मामले में शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा. शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट को आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह 'घड़ी' का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
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‘घड़ी’ चिह्न : कोर्ट ने अजित पवार की NCP से उसके आदेश के बाद जारी विज्ञापनों का ब्योरा मांगा
- Wednesday April 3, 2024
शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि 19 मार्च को इस अदालत ने तर्कों के साथ एक आदेश पारित किया था, जिसमें उनसे (अजित पवार धड़े से) अखबारों में यह विज्ञापन जारी करने को कहा गया था कि ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न आवंटन का मामला अदालत में विचाराधीन है और उन्हें इस चिह्न के इस्तेमाल की अनुमति इस आधार पर दी गयी है कि यह शीर्ष अदालत के अंतिम फैसले के अधीन होगा.
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- Thursday October 24, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में अजित पवार गुट घड़ी चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर सकेंगे. लेकिन उन्हें डिस्क्लेमर भी लगाना होगा. अदालत ने कहा कि अजित पवार गुट 'घड़ी' चिन्ह के साथ कोर्ट में विचाराधीन डिस्क्लेमर लगाने के आदेश का पालन करने को लेकर एक एफिडेविट भी देंगे.
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सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कई अहम मामलों की सुनवाई होगी. एनसीपी शरद पवार बनाम एनसीपी अजित पवार मामले में शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा. शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट को आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह 'घड़ी' का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
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