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सिनेमाघरों में राष्ट्रगान का मामला : सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार
- Tuesday February 14, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र
सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाने और उसे वापस लेने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अपने पुराने आदेश पर बातें साफ भी कीं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी सिनेमा, न्यूजरील या डाक्यूमेंटरी में राष्ट्रगान का इस्तेमाल किया गया है तो लोगों को खड़े होने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के वक्त लोगों को खड़ा होना पड़ेगा लेकिन ये जरूरी नहीं कि वे राष्ट्रगान गाएं. बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन किया. मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, ये सवाल देश के नागरिकों की देशभक्ति की भावना दिखाने का है. जब इसे लेकर कोई कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अहम हो जाता है. राष्ट्रगान को सिनेमाघरों के अलावा सभी स्कूलों में जरूरी किया जाए क्योंकि देशभक्ति की भावना की शुरुआत बच्चों से की जानी चाहिए.
- ndtv.in
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सिनेमाघरों में राष्ट्रगान का मामला : सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार
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सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाने और उसे वापस लेने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अपने पुराने आदेश पर बातें साफ भी कीं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी सिनेमा, न्यूजरील या डाक्यूमेंटरी में राष्ट्रगान का इस्तेमाल किया गया है तो लोगों को खड़े होने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के वक्त लोगों को खड़ा होना पड़ेगा लेकिन ये जरूरी नहीं कि वे राष्ट्रगान गाएं. बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन किया. मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, ये सवाल देश के नागरिकों की देशभक्ति की भावना दिखाने का है. जब इसे लेकर कोई कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अहम हो जाता है. राष्ट्रगान को सिनेमाघरों के अलावा सभी स्कूलों में जरूरी किया जाए क्योंकि देशभक्ति की भावना की शुरुआत बच्चों से की जानी चाहिए.
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