India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार अगस्त 1, 2019 01:10 PM IST इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई का एक जिम्मेदार अधिकारी कोर्ट में चाहते हैं. जो अफसर हमें बता सके कि जांच में क्या हुआ है. पीड़िता की मां ने केस ट्रांसफर करने की मांग की थी. प्रधान न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा है कि वह रेप तथा सड़क हादसे से जुड़े केस के बारे में CBI निदेशक से बात करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, तो चैम्बर में सुनवाई की जा सकती है. इस पर सॉलिसिटर जनरल टी मेहता ने सीजेआई को जानकारी दी कि उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर से बात की थी. मामले की जांच कर रहे अधिकारी लखनऊ में हैं और दिल्ली 12 बजे तक उनका पहुंचना संभव नहीं है. उन्होंने इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करने की भी मांग की थी, लेकिन सीजेआई ने सुनवाई को स्थगित करने से मना कर दिया.