Case On Governor
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बंगाल में शवों के असंवेदनशील निपटारे पर भड़का गुस्सा, राज्यपाल जगदीप धनकड़ ने मांगी सफाई
- Friday June 12, 2020
- Reported by: NDTV.com, Translated by: तूलिका कुशवाहा
साउथ कोलकाता के एक शवदाह गृह में शवों के निपटारे को लेकर एक हिला देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि यहां पर कुछ सड़े-गले शवों को एक गाड़ी में डाला जा रहा था. वहीं एक शख्स एक शव को घसीटता हुआ नजर आ रहा है.
- ndtv.in
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सीएम नारायणसामी की उम्मीदों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुडुचेरी की तुलना दिल्ली से नहीं की जा सकती
- Friday July 6, 2018
- भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के मामले से नहीं की जा सकती क्योंकि पुडुचेरी के शासन का प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित प्रावधान से अलग है. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुडुचेरी का मामला केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ से भी अलग है. पीठ ने कहा कि पुडुचेरी का शासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार चलता है जबकि दिल्ली के शासन के लिये पृथक अनुच्छेद 239 एए उपलब्ध है.
- ndtv.in
-
राज्यपाल पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : शीला ने उच्च न्यायालय से कहा
- Wednesday July 9, 2014
- Bhasha
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार के एक मामले में निचली अदालत द्वारा अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करने का अनुरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि एक राज्यपाल के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
- ndtv.in
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- Friday June 12, 2020
- Reported by: NDTV.com, Translated by: तूलिका कुशवाहा
साउथ कोलकाता के एक शवदाह गृह में शवों के निपटारे को लेकर एक हिला देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि यहां पर कुछ सड़े-गले शवों को एक गाड़ी में डाला जा रहा था. वहीं एक शख्स एक शव को घसीटता हुआ नजर आ रहा है.
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- Friday July 6, 2018
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के मामले से नहीं की जा सकती क्योंकि पुडुचेरी के शासन का प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित प्रावधान से अलग है. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुडुचेरी का मामला केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ से भी अलग है. पीठ ने कहा कि पुडुचेरी का शासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार चलता है जबकि दिल्ली के शासन के लिये पृथक अनुच्छेद 239 एए उपलब्ध है.
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