Calcutta High Court Judge Justice Cs Karnan
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सुप्नीम कोर्ट ने जेल की सजा के खिलाफ कर्णन की याचिका पर सुनवाई से किया इंकार
- Saturday May 20, 2017
- भाषा
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को उच्चतम न्यायालय से एक और झटका लगा है. शीर्ष न्यायालय ने उनकी उस याचिका को सूचीबद्ध करने और सुनवाई करने से इंकार कर दिया है जिसमें न्यायालय की अवमानना के मामले में उन्हें सुनाई गई छह महीने की जेल की सजा को उन्होंने वापस लेने का अनुरोध किया था.
- ndtv.in
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न्यायाधीश सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सात जजों को तलब किया
- Friday April 14, 2017
- Reported by: इंडो-एशियन न्यूज़ सर्विस
सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन ने गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर सहित सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अपनी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. न्यायाधीश कर्णन ने अनुसूचित जाति/जनजाति (प्रताड़ना से संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ यह आदेश जारी किया है और उन्हें 28 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.
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सुप्नीम कोर्ट ने जेल की सजा के खिलाफ कर्णन की याचिका पर सुनवाई से किया इंकार
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कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को उच्चतम न्यायालय से एक और झटका लगा है. शीर्ष न्यायालय ने उनकी उस याचिका को सूचीबद्ध करने और सुनवाई करने से इंकार कर दिया है जिसमें न्यायालय की अवमानना के मामले में उन्हें सुनाई गई छह महीने की जेल की सजा को उन्होंने वापस लेने का अनुरोध किया था.
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न्यायाधीश सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सात जजों को तलब किया
- Friday April 14, 2017
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सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन ने गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर सहित सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अपनी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. न्यायाधीश कर्णन ने अनुसूचित जाति/जनजाति (प्रताड़ना से संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ यह आदेश जारी किया है और उन्हें 28 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.
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