Calcutta Durga Puja
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कलकत्ता HC ने दी पूजा पंडालों को 'नो एन्ट्री ज़ोन' बताने वाले आदेश में आंशिक ढील, अब 45 लोग कर सकेंगे प्रवेश
- Wednesday October 21, 2020
- Reported by: मोनिदीपा बनर्जी, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
कोर्ट ने कहा है कि बड़े पूजा पंडालों में अधिकतम 60 लोग जा सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि पंडाल में जाने वालों के नामों की लिस्ट हर दिन सुबह आठ बजे तक रखनी होगी.
- ndtv.in
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बंगाल : दुर्गा पूजा पंडाल में आम लोगों की 'नो एंट्री', आयोजकों की HC से आदेश की समीक्षा करने की गुहार
- Tuesday October 20, 2020
- Reported by: NDTV.com, Edited by: पवन पांडे
आयोजकों के फोरम 'दुर्गोत्सव' ने बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा से दो दिन पहले कोर्ट का रुख किया है. साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय से अपने फैसले की समीक्षा करने की गुहार लगाई है. दुर्गोत्सव, दुर्गा पूजा आयोजकों का एक संगठन है.
- ndtv.in
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बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडाल दर्शनार्थियों के लिए 'नो एंट्री जोन' : कलकत्ता हाईकोर्ट
- Monday October 19, 2020
- Reported by: NDTV.com
हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि सभी बड़े पंडाल को 10 मीटरकी दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे जबकि छोटे पंडाल के लिए यह पांच मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे.
- ndtv.in
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कलकत्ता HC ने दी पूजा पंडालों को 'नो एन्ट्री ज़ोन' बताने वाले आदेश में आंशिक ढील, अब 45 लोग कर सकेंगे प्रवेश
- Wednesday October 21, 2020
- Reported by: मोनिदीपा बनर्जी, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
कोर्ट ने कहा है कि बड़े पूजा पंडालों में अधिकतम 60 लोग जा सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि पंडाल में जाने वालों के नामों की लिस्ट हर दिन सुबह आठ बजे तक रखनी होगी.
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बंगाल : दुर्गा पूजा पंडाल में आम लोगों की 'नो एंट्री', आयोजकों की HC से आदेश की समीक्षा करने की गुहार
- Tuesday October 20, 2020
- Reported by: NDTV.com, Edited by: पवन पांडे
आयोजकों के फोरम 'दुर्गोत्सव' ने बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा से दो दिन पहले कोर्ट का रुख किया है. साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय से अपने फैसले की समीक्षा करने की गुहार लगाई है. दुर्गोत्सव, दुर्गा पूजा आयोजकों का एक संगठन है.
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बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडाल दर्शनार्थियों के लिए 'नो एंट्री जोन' : कलकत्ता हाईकोर्ट
- Monday October 19, 2020
- Reported by: NDTV.com
हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि सभी बड़े पंडाल को 10 मीटरकी दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे जबकि छोटे पंडाल के लिए यह पांच मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे.
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