India | Reported by: मनीष कुमार, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |रविवार नवम्बर 21, 2021 09:15 AM IST आरोपी कुलपति ने अपने आदेश में प्रो वीसी, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी को लिखा है कि आदेश का पालना खुद और अधीनस्थ कर्मचारियों से सुनिश्चित कराएं. इसके एक प्रति राजभवन को भी भेजी गई है. वीसी ने आदेश में लिखा है कि जब तक उनका या कुछ मामलों में राजभवन से लिखित आदेश नहीं मिलता तब तक एजेंसी को कागजात न दिए जाएं.