India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार सितम्बर 22, 2020 07:48 PM IST महाराष्ट्र में COVID-19 महामारी के तहत विशेष अधिनियमों के तहत आरोपित कैदियों को अंतरिम पेरोल देकर रिहाई के लिए दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. ये याचिका मेधा पाटकर और उनके संगठन, नेशनल एलायंस ऑफ़ पीपुल्स मूवमेंट्स, के साथ सामाजिक कार्यकर्ता मीरा सदानंद कामथ ने दायर की थी.