Allahabad High Court Comment
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों दे दी जजों को ट्रेनिंग लेने की सलाह? जानें पूरा मामला
- Friday September 6, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
कोर्ट ने पाया कि सिविल कोर्ट के फैसले में न तो वादी के दावे और न ही प्रतिवादों को ठीक से संबोधित किया गया जिससे निष्कर्ष निरर्थक प्रतीत होते है. कोर्ट ने कहा कि फैसले के अनुसार प्रस्तुत तर्कों पर उचित विचार किए बिना प्रतिवादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया. (दीपक गंभीर की रिपोर्ट)
- ndtv.in
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मथुरा के पुराने मंदिरों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी
- Thursday August 29, 2024
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: सूर्यकांत पाठक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के मंदिरों में वकीलों को रिसीवर बनाए जाने वाली अवमानना याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि मथुरा के मंदिरों में प्रबंधकीय विवाद के कारण वकीलों को रिसीवर नियुक्त करने से सिविल वादों का निस्तारण करने में रुचि नहीं ली जा रही. कोर्ट ने कहा कि मथुरा के मंदिरों में वकीलों में रिसीवर बनने की होड़ मची हुई है. कोर्ट ने कहा वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाले श्रद्धालु को मंदिरों का प्रशासन व प्रबंधन सौंपा जाना चाहिए, इससे वकीलों को दूर रखा जाए.
- ndtv.in
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“लिव इन रिलेशनशिप” जीवन का हिस्सा बन गए हैं और पुलिस अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य हैं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Friday October 29, 2021
- Reported by: भाषा
अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी इन याचिकाकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने को बाध्य हैं. अदालत ने आदेश दिया कि ऐसी स्थिति में जब याचिकाकर्ता संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर अपनी जान और स्वतंत्रता को किसी तरह के खतरे की शिकायत करें तो पुलिस अधिकारी कानून के तहत अपेक्षित अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों दे दी जजों को ट्रेनिंग लेने की सलाह? जानें पूरा मामला
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कोर्ट ने पाया कि सिविल कोर्ट के फैसले में न तो वादी के दावे और न ही प्रतिवादों को ठीक से संबोधित किया गया जिससे निष्कर्ष निरर्थक प्रतीत होते है. कोर्ट ने कहा कि फैसले के अनुसार प्रस्तुत तर्कों पर उचित विचार किए बिना प्रतिवादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया. (दीपक गंभीर की रिपोर्ट)
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मथुरा के पुराने मंदिरों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी
- Thursday August 29, 2024
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के मंदिरों में वकीलों को रिसीवर बनाए जाने वाली अवमानना याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि मथुरा के मंदिरों में प्रबंधकीय विवाद के कारण वकीलों को रिसीवर नियुक्त करने से सिविल वादों का निस्तारण करने में रुचि नहीं ली जा रही. कोर्ट ने कहा कि मथुरा के मंदिरों में वकीलों में रिसीवर बनने की होड़ मची हुई है. कोर्ट ने कहा वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाले श्रद्धालु को मंदिरों का प्रशासन व प्रबंधन सौंपा जाना चाहिए, इससे वकीलों को दूर रखा जाए.
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अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी इन याचिकाकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने को बाध्य हैं. अदालत ने आदेश दिया कि ऐसी स्थिति में जब याचिकाकर्ता संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर अपनी जान और स्वतंत्रता को किसी तरह के खतरे की शिकायत करें तो पुलिस अधिकारी कानून के तहत अपेक्षित अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे.
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