Airline Refunds Case
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हवाई टिकट के रिफंड पर SC का फैसला, एयरलाइंस 31 मार्च तक लौटा सकेंगी पैसे
- Thursday October 1, 2020
लॉकडाउन के दौरान रद्द उड़ानों के टिकट के पैसे यात्रियों को रिफंड करने के मामले में आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने DGCA की 31 मार्च, 2021 तक क्रेडिट शेल की योजना को मंजूर किया. एयरलाइंस 31 मार्च तक रिफंड कर सकेंगे. एजेंटों के माध्यम से बुक किए गए हवाई टिकटों पर रिफंड उनके माध्यम से ही होगा. तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.
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लॉकडाउन में रद्द हुए एयर टिकट के पैसे रिफंड करने के मामले में सुनवाई पूरी, SC ने फैसला सुरक्षित रखा
- Friday September 25, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके हलफनामे में कहा गया है कि यात्री क्रेडिट वाउचर किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है, ऐसे में एजेंट यात्री से क्रेडिट वाउचर लेकर अपने पैसों की वसूली कर सकते हैं, यह समाधान सही लगता है. जस्टिस एम आर शाह ने पूछा कि अगर ट्रैवल एजेंट्स को पैसा वापस किया जाता है तो यात्री को वह कब वापस मिलेगा?
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एयरलाइन रिफंड मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा ग्राहकों को क्रेडिट इस्तेमाल के लिए मिले 2 साल का समय़, तीन हफ्तों में मांगा जवाब
- Friday June 12, 2020
. कोर्ट के अनुसार केंद्र और एयरलाइंस इसके तौर तरीकों पर चर्चा करें और अदालत को जवाब दें. कोर्ट ने एयरलाइन्स और केंद्र सरकार से सवाल भी किया कि क्रेडिट के लिए कम समय अवधि या उसी मार्ग के लिए सीमित क्यों किया जाना चाहिए. क्यों नहीं ग्राहक को ज्यादा समय दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा ग्राहक को कम से कम 2 साल का समय दिया जाना चाहिए साथ ही उसे इस क्रेडिट का इस्तेमाल कियी भी रूट पर करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने टिकट रिफंड मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA से मांगा जवाब
- Monday April 27, 2020
फिलहाल एयरलाइन्स कंपनी लॉक डाउन के पहले चरण ( 25 मार्च से 14 अप्रैल) के बीच बुक कराए गए टिकट का ही रिफंड दे रही है. दरअसल एयरलाइंस कंपनी लॉकडाउन के पहले चरण (25 मार्च -14 अप्रैल ) बुक कराए गए टिकट का तो रिफंड दे रही है. लेकिन उससे पहले बुक कराए टिकट के पैसे ग्राहकों को नहीं लौटा रही. कंपनियों ने इसके एवज में उन्हें बिना अतिरिक्त शुल्क के नई तारीखों पर बुकिंग की सुविधा देने का फैसला किया है.
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हवाई टिकट के रिफंड पर SC का फैसला, एयरलाइंस 31 मार्च तक लौटा सकेंगी पैसे
- Thursday October 1, 2020
लॉकडाउन के दौरान रद्द उड़ानों के टिकट के पैसे यात्रियों को रिफंड करने के मामले में आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने DGCA की 31 मार्च, 2021 तक क्रेडिट शेल की योजना को मंजूर किया. एयरलाइंस 31 मार्च तक रिफंड कर सकेंगे. एजेंटों के माध्यम से बुक किए गए हवाई टिकटों पर रिफंड उनके माध्यम से ही होगा. तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.
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- Friday September 25, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके हलफनामे में कहा गया है कि यात्री क्रेडिट वाउचर किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है, ऐसे में एजेंट यात्री से क्रेडिट वाउचर लेकर अपने पैसों की वसूली कर सकते हैं, यह समाधान सही लगता है. जस्टिस एम आर शाह ने पूछा कि अगर ट्रैवल एजेंट्स को पैसा वापस किया जाता है तो यात्री को वह कब वापस मिलेगा?
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एयरलाइन रिफंड मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा ग्राहकों को क्रेडिट इस्तेमाल के लिए मिले 2 साल का समय़, तीन हफ्तों में मांगा जवाब
- Friday June 12, 2020
. कोर्ट के अनुसार केंद्र और एयरलाइंस इसके तौर तरीकों पर चर्चा करें और अदालत को जवाब दें. कोर्ट ने एयरलाइन्स और केंद्र सरकार से सवाल भी किया कि क्रेडिट के लिए कम समय अवधि या उसी मार्ग के लिए सीमित क्यों किया जाना चाहिए. क्यों नहीं ग्राहक को ज्यादा समय दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा ग्राहक को कम से कम 2 साल का समय दिया जाना चाहिए साथ ही उसे इस क्रेडिट का इस्तेमाल कियी भी रूट पर करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए.
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- Monday April 27, 2020
फिलहाल एयरलाइन्स कंपनी लॉक डाउन के पहले चरण ( 25 मार्च से 14 अप्रैल) के बीच बुक कराए गए टिकट का ही रिफंड दे रही है. दरअसल एयरलाइंस कंपनी लॉकडाउन के पहले चरण (25 मार्च -14 अप्रैल ) बुक कराए गए टिकट का तो रिफंड दे रही है. लेकिन उससे पहले बुक कराए टिकट के पैसे ग्राहकों को नहीं लौटा रही. कंपनियों ने इसके एवज में उन्हें बिना अतिरिक्त शुल्क के नई तारीखों पर बुकिंग की सुविधा देने का फैसला किया है.
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