India | Reported by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार मई 20, 2017 07:06 AM IST श्रीनगर में हुई जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में लिए गए फैसलों की खबर दैनिक अखबारों के शनिवार के संस्करणों में सुर्खियां बने हैं. काउंसिल ने सेवाओं को भी वस्तुओं की तरह स्लैब में बांटकर कर निर्धारित कर दिए हैं. इन फैसलों से बीमा, बैंकिंग फोन बिल सहित अन्य वित्तीय सेवाएं कर बढ़ने के कारण महंगी हो जाएंगी. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूर्व की तरह कर से मुक्त रहेंगी. जीएसटी के तहत कर की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी.