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New Criminal Laws

'New Criminal Laws' - 14 News Result(s)
  • लागू होने से पहले ही नए आपराधिक कानून के एक प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

    लागू होने से पहले ही नए आपराधिक कानून के एक प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

    लागू होने से पहले ही नए आपराधिक कानून के एक प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला उत्पीड़न के झूठे आरोपों पर लगाम के लिए केंद्र भारतीय न्याय संहिता में बदलाव पर विचार करे. केंद्र झूठी शिकायतें दर्ज करने को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करे.

  • केंद्र ने नये आपराधिक कानूनों के बारे में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्यों से मांगी मदद

    केंद्र ने नये आपराधिक कानूनों के बारे में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्यों से मांगी मदद

    गृह मंत्रालय ने कहा कि वह पुलिस और जेल अधिकारियों को नए कानूनों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने नए आपराधिक कानूनों पर विभिन्न स्तरों के पुलिस और जेल कर्मियों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किए हैं.

  • भारत के आपराधिक न्याय संबंधी कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया : CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

    भारत के आपराधिक न्याय संबंधी कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया : CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

    भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि "नए अधिनियमित कानूनों के कारण आपराधिक न्याय संबंधी भारत के कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया है." कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ितों के हितों की रक्षा, अपराधों की जांच और अभियोजन को कुशलतापूर्वक काम करने के लिए बहुत जरूरी सुधार पेश किए गए हैं.

  • "तीन नए कानून नई जरूरतों के लिए" : CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने गिनवाईं पुराने कानून की खामियां

    "तीन नए कानून नई जरूरतों के लिए" : CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने गिनवाईं पुराने कानून की खामियां

    देश के चीफ जस्टिस (CJI DY Chandrachud) ने कहा कि पुराने तरीकों की सबसे बड़ी खामी पीड़ित पर ध्यान न होना था. नए कानून में इस बात का ध्यान रखा गया है कि अभियोजन और जांच कुशलता से हो सके, इसके साथ पीड़ित के हितों का भी ध्यान रखा गया है.

  • मोदी सरकार नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध : अमित शाह

    मोदी सरकार नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध : अमित शाह

    Amit Shah on new criminal laws : अमित शाह ने इस दौरान कहा कि अत्याधुनिक सीसीएमएस सॉफ्टवेयर न केवल जांच में मानकीकरण लाएगा बल्कि देशभर में आतंक से संबंधित डेटा के आसान और सुव्यवस्थित संकलन को आसान बनाएगा.

  • नए आपराधिक कानूनों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

    नए आपराधिक कानूनों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

    केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी तीन अधिसूचनाओं के अनुसार, नए कानूनों के प्रावधान एक जुलाई से लागू होंगे. ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे.

  • देश में IPC की जगह नया आपराधिक कानून 1 जुलाई से होगा लागू

    देश में IPC की जगह नया आपराधिक कानून 1 जुलाई से होगा लागू

    तीनों नए आपराधिक कानूनों को संसद में पहले ही पारित किया जा चुका है. साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पिछले साल दिसंबर में उन पर अपनी सहमति भी दे दी थी.

  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दी स्वीकृति 

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दी स्वीकृति 

    संसद में तीनों विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन विधेयकों का उद्देश्य पूर्ववर्ती कानूनों की तरह दंड देने का नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराने का है. 

  • आतंकवाद से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध तक: 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या बदला?

    आतंकवाद से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध तक: 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या बदला?

    आईपीसी में 511 धाराओं की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (Three Criminal Laws) में 358 धाराएं होंगी. विधेयक में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं. उनमें से 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है और 83 अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ाई गई है.

  • "देशद्रोह की धारा को अलविदा":  राज्यसभा में नया आपराधिक संहिता बिल पारित होने पर पीएम मोदी

    "देशद्रोह की धारा को अलविदा": राज्यसभा में नया आपराधिक संहिता बिल पारित होने पर पीएम मोदी

    पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तीन आपराधिक न्याय विधेयकों (Criminal Justice Bills) के पारित होने की सराहना की. नए कानून देश में औपनिवेशिक युग में बनाए गए कानूनों की जगह लेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि यह सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों के साथ एक नए युग की शुरुआत है.

  • आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए विधेयक वापस लिए गए, संशोधनों के बाद नए विधेयक पेश

    आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए विधेयक वापस लिए गए, संशोधनों के बाद नए विधेयक पेश

    भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर लाया गया है.

  • होमोसेक्सुअलिटी और एडल्टरी को अपराध के दायरे में वापस लाना चाहता था पैनल, PM मोदी नहीं हुए सहमत

    होमोसेक्सुअलिटी और एडल्टरी को अपराध के दायरे में वापस लाना चाहता था पैनल, PM मोदी नहीं हुए सहमत

    संसद की स्थायी समिति (कमिटी) की एक अन्य सिफारिश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले कामों को दंडित करने की थी. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन कमिटी ने इसे नए विधेयक में बनाए रखने के लिए कहा है.

  • भारतीय कानूनों में होंगे बड़े बदलाव, अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलेंगे

    भारतीय कानूनों में होंगे बड़े बदलाव, अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलेंगे

    नए प्रवधान के तहत, पांच या अधिक लोग अगर भाषा, जाति लिंग, समुदाय, जन्मस्थान या आस्था आदि के आधार पर हत्या करते हैं तो कम से कम सात  साल या उम्रकैद या मौत की सजा और जुर्माना हो सकता है.

  • पहचान छिपाकर युवती से शादी करना प्रस्तावित कानून के तहत होगा अपराध : अमित शाह

    पहचान छिपाकर युवती से शादी करना प्रस्तावित कानून के तहत होगा अपराध : अमित शाह

    शाह ने कहा, ‘‘इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है. शादी, रोजगार, पदोन्नति का वादा और झूठी पहचान की आड़ में महिलाओं के साथ संबंध बनाना पहली बार अपराध की श्रेणी में आएगा.’’

'New Criminal Laws' - 6 Video Result(s)
'New Criminal Laws' - 14 News Result(s)
  • लागू होने से पहले ही नए आपराधिक कानून के एक प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

    लागू होने से पहले ही नए आपराधिक कानून के एक प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

    लागू होने से पहले ही नए आपराधिक कानून के एक प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला उत्पीड़न के झूठे आरोपों पर लगाम के लिए केंद्र भारतीय न्याय संहिता में बदलाव पर विचार करे. केंद्र झूठी शिकायतें दर्ज करने को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करे.

  • केंद्र ने नये आपराधिक कानूनों के बारे में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्यों से मांगी मदद

    केंद्र ने नये आपराधिक कानूनों के बारे में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्यों से मांगी मदद

    गृह मंत्रालय ने कहा कि वह पुलिस और जेल अधिकारियों को नए कानूनों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने नए आपराधिक कानूनों पर विभिन्न स्तरों के पुलिस और जेल कर्मियों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किए हैं.

  • भारत के आपराधिक न्याय संबंधी कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया : CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

    भारत के आपराधिक न्याय संबंधी कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया : CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

    भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि "नए अधिनियमित कानूनों के कारण आपराधिक न्याय संबंधी भारत के कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया है." कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ितों के हितों की रक्षा, अपराधों की जांच और अभियोजन को कुशलतापूर्वक काम करने के लिए बहुत जरूरी सुधार पेश किए गए हैं.

  • "तीन नए कानून नई जरूरतों के लिए" : CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने गिनवाईं पुराने कानून की खामियां

    "तीन नए कानून नई जरूरतों के लिए" : CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने गिनवाईं पुराने कानून की खामियां

    देश के चीफ जस्टिस (CJI DY Chandrachud) ने कहा कि पुराने तरीकों की सबसे बड़ी खामी पीड़ित पर ध्यान न होना था. नए कानून में इस बात का ध्यान रखा गया है कि अभियोजन और जांच कुशलता से हो सके, इसके साथ पीड़ित के हितों का भी ध्यान रखा गया है.

  • मोदी सरकार नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध : अमित शाह

    मोदी सरकार नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध : अमित शाह

    Amit Shah on new criminal laws : अमित शाह ने इस दौरान कहा कि अत्याधुनिक सीसीएमएस सॉफ्टवेयर न केवल जांच में मानकीकरण लाएगा बल्कि देशभर में आतंक से संबंधित डेटा के आसान और सुव्यवस्थित संकलन को आसान बनाएगा.

  • नए आपराधिक कानूनों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

    नए आपराधिक कानूनों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

    केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी तीन अधिसूचनाओं के अनुसार, नए कानूनों के प्रावधान एक जुलाई से लागू होंगे. ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे.

  • देश में IPC की जगह नया आपराधिक कानून 1 जुलाई से होगा लागू

    देश में IPC की जगह नया आपराधिक कानून 1 जुलाई से होगा लागू

    तीनों नए आपराधिक कानूनों को संसद में पहले ही पारित किया जा चुका है. साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पिछले साल दिसंबर में उन पर अपनी सहमति भी दे दी थी.

  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दी स्वीकृति 

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दी स्वीकृति 

    संसद में तीनों विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन विधेयकों का उद्देश्य पूर्ववर्ती कानूनों की तरह दंड देने का नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराने का है. 

  • आतंकवाद से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध तक: 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या बदला?

    आतंकवाद से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध तक: 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या बदला?

    आईपीसी में 511 धाराओं की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (Three Criminal Laws) में 358 धाराएं होंगी. विधेयक में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं. उनमें से 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है और 83 अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ाई गई है.

  • "देशद्रोह की धारा को अलविदा":  राज्यसभा में नया आपराधिक संहिता बिल पारित होने पर पीएम मोदी

    "देशद्रोह की धारा को अलविदा": राज्यसभा में नया आपराधिक संहिता बिल पारित होने पर पीएम मोदी

    पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तीन आपराधिक न्याय विधेयकों (Criminal Justice Bills) के पारित होने की सराहना की. नए कानून देश में औपनिवेशिक युग में बनाए गए कानूनों की जगह लेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि यह सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों के साथ एक नए युग की शुरुआत है.

  • आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए विधेयक वापस लिए गए, संशोधनों के बाद नए विधेयक पेश

    आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए विधेयक वापस लिए गए, संशोधनों के बाद नए विधेयक पेश

    भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर लाया गया है.

  • होमोसेक्सुअलिटी और एडल्टरी को अपराध के दायरे में वापस लाना चाहता था पैनल, PM मोदी नहीं हुए सहमत

    होमोसेक्सुअलिटी और एडल्टरी को अपराध के दायरे में वापस लाना चाहता था पैनल, PM मोदी नहीं हुए सहमत

    संसद की स्थायी समिति (कमिटी) की एक अन्य सिफारिश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले कामों को दंडित करने की थी. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन कमिटी ने इसे नए विधेयक में बनाए रखने के लिए कहा है.

  • भारतीय कानूनों में होंगे बड़े बदलाव, अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलेंगे

    भारतीय कानूनों में होंगे बड़े बदलाव, अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलेंगे

    नए प्रवधान के तहत, पांच या अधिक लोग अगर भाषा, जाति लिंग, समुदाय, जन्मस्थान या आस्था आदि के आधार पर हत्या करते हैं तो कम से कम सात  साल या उम्रकैद या मौत की सजा और जुर्माना हो सकता है.

  • पहचान छिपाकर युवती से शादी करना प्रस्तावित कानून के तहत होगा अपराध : अमित शाह

    पहचान छिपाकर युवती से शादी करना प्रस्तावित कानून के तहत होगा अपराध : अमित शाह

    शाह ने कहा, ‘‘इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है. शादी, रोजगार, पदोन्नति का वादा और झूठी पहचान की आड़ में महिलाओं के साथ संबंध बनाना पहली बार अपराध की श्रेणी में आएगा.’’

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