Invoice Registration Portal
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100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के लिए ई-चालान अपलोड करने की समयसीमा 3 महीने के लिए टली
- Sunday May 7, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
GST e-Challan: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों के तहत 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से ऊपर के टर्नओवर वाली कंपनियों द्वारा बिजनेस-टू-बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दी गई है.
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ndtv.in
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100 करोड़ रुपये या अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को IRP पर 7 दिन में डालना होगा ई-चालान
- Thursday April 13, 2023
- Reported by: भाषा
100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को अपने इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयस (चालान) को 7 दिन के अंदर चालान पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी Invoice Registration Portal) पर डालना होगा. माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा कि यह व्यवस्था 1 मई से लागू होने जा रही है.
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100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के लिए ई-चालान अपलोड करने की समयसीमा 3 महीने के लिए टली
- Sunday May 7, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
GST e-Challan: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों के तहत 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से ऊपर के टर्नओवर वाली कंपनियों द्वारा बिजनेस-टू-बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दी गई है.
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100 करोड़ रुपये या अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को IRP पर 7 दिन में डालना होगा ई-चालान
- Thursday April 13, 2023
- Reported by: भाषा
100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को अपने इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयस (चालान) को 7 दिन के अंदर चालान पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी Invoice Registration Portal) पर डालना होगा. माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा कि यह व्यवस्था 1 मई से लागू होने जा रही है.
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