अदालत ने 20 लाख रुपये के निजी मुचलके और दो लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत मंजूर करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री पर कोर्ट से बिना अनुमति लिए तमिलनाडु जाने पर रोक लगा दी है।
अदालत ने 20 लाख रुपये के निजी मुचलके और दो लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत मंजूर करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री पर कोर्ट से बिना अनुमति लिए तमिलनाडु जाने पर रोक लगा दी है।