रैनबैक्सी पर सुप्रीम कोर्ट
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रैनबैक्सी के दो पूर्व प्रमोटर अदालत की अवमानना के दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
- Thursday April 30, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने अपने नवंबर 2019 के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि दाइची को मध्यस्थता अवार्ड का भुगतान न करने पर दोनों अदालत की अवमानना के दोषी हैं.
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ndtv.in
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फार्मा कंपनी रैनबैक्सी के प्रमोटरों से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जेल भेज दिया जाएगा
- Friday April 5, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने दाइची सैंक्यो (Daiichi Sankyo) को चार हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने के संबंध में ठोस योजना पेश करने के अपने आदेश पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह के जवाब पर शुक्रवार को निराशा जाहिर की. सिंगापुर के एक न्यायाधिकरण ने सिंह बंधुओं को दाइची सैंक्यो (Daiichi Sankyo) को चार हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने का फैसला सुनाया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने अपने नवंबर 2019 के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि दाइची को मध्यस्थता अवार्ड का भुगतान न करने पर दोनों अदालत की अवमानना के दोषी हैं.
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