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This Article is From Oct 21, 2011

एफ 1 रेस को सुप्रीम कोर्ट की सशर्त मंजूरी

कोर्ट ने देश में पहली बार होने जा रही एफ 1 रेस को हरी झंडी देते हुए कहा है कि आयोजकों को टिकट बिक्री का चौथाई हिस्सा अलग खाते में जमा कराना होगा।
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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने देश में पहली बार होने जा रही एफ 1 रेस को हरी झंडी देते हुए कहा है कि आयोजकों को टिकट बिक्री का एक चौथाई हिस्सा अलग खाते में जमा कराना होगा। इस पैसे को आयोजक जेपी ग्रुप द्वारा तब तक नहीं निकाला जा सकता है, जब तक कि अदालत इस आयोजन को मनोरंजन कर से मुक्त करने की अर्जी पर फैसला नहीं सुना देती है। जेपी ग्रुप ने कोर्ट में कहा कि उसने अब तक टिकटों की बिक्री से 75 लाख रुपये जुटाए हैं। इस लिहाज से उसे दो हफ्ते के भीतर करीब 18 लाख रुपये एक विशेष खाते में जमा कराने होंगे।

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