कार्ति चिदंबरम की फाइल तस्वीर
चेन्नई:
सीबीआई ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट से कहा कि शराब कारोबारी विजय माल्या के भारत छोड़कर जाने के अनुभव के बाद केंद्र के लिए कार्ति चिदंबरम के मामले में लुकआउट नोटिस जारी करना जरूरी है. कार्ति ने अदालत में सुर्कलर को चुनौती दी है, जिसके बाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जी. राजगोपालन ने अदालत में यह दलील पेश की. राजगोपालन ने साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता जांच एजेंसी के सामने कभी भी पेश नहीं हुए.
यह भी पढ़ें : कार्ति का कारनामा! चिदंबरम के बेटे से जुड़ी कंपनी ने ऐसे किए करोड़ों के वारे-न्यारे
उन्होंने कहा, 'वह बेकार के कारणों का हवाला देकर पेशी से बच रहे हैं. उन्हें पेश होने दें या वह अदालत में शपथपत्र दें कि वह देश छोड़कर नहीं जाएंगे. इससे पूरे मामले का निपटान हो जाएगा.'
VIDEO : चिदंबरम के घर पर CBI के छापे
इस मामले में कार्ति, आईएनएक्स मीडिया तथा आठ अन्य के खिलाफ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए मीडिया संस्थान को विदेश निवेश पदोन्नति बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा दी गई मंजूरी में कथित अनियमितताओं के लिए 15 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
यह भी पढ़ें : कार्ति का कारनामा! चिदंबरम के बेटे से जुड़ी कंपनी ने ऐसे किए करोड़ों के वारे-न्यारे
उन्होंने कहा, 'वह बेकार के कारणों का हवाला देकर पेशी से बच रहे हैं. उन्हें पेश होने दें या वह अदालत में शपथपत्र दें कि वह देश छोड़कर नहीं जाएंगे. इससे पूरे मामले का निपटान हो जाएगा.'
VIDEO : चिदंबरम के घर पर CBI के छापे
इस मामले में कार्ति, आईएनएक्स मीडिया तथा आठ अन्य के खिलाफ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए मीडिया संस्थान को विदेश निवेश पदोन्नति बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा दी गई मंजूरी में कथित अनियमितताओं के लिए 15 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं