पंजाब सरकार के फरमान के मुताबिक, नगर निगम क्षेत्र में पशु पालन के लिए लाइसैंस लेना होगा
चंडीगढ़:
हरियाणा सरकार राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय-भैंसों के लिए पीजी हॉस्टल खोलने जा रही है, लेकिन पड़ोसी पंजाब सरकार घरों में गाय-भैंस या कुत्ते-बिल्ली पालने पर टैक्स लगाने जा रही है. स्थानीय निकाय विभाग की ओर से 29 सितंबर को नगर निगम को पत्र भेजकर इस योजना को लागू करने की हिदायतें दी गई हैं. इसके तहत सभी पालतु जानवरों के बकायदा लाइसैंस बनाए जाएंगे और इन्हें हर वर्ष रिन्यू करवाना पड़ेगा. योजना के तहत कुत्ता, बिल्ली, सूअर, बकरी, पोनी, बछड़ा, भेड़, हिरण आदि पालने वाले लोगों को 250 रुपए प्रति वर्ष अदा करने पड़ेंगे. भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय, हाथी आदि पालने वाले लोगों से 500 रुपए प्रति वर्ष वसूल किए जाएंगे.
अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने टैक्स को लेकर कहा कि भले ही यह नगर निगम के अंतर्गत रहने वालों के लिए है, लेकिन पंजाब की जनता के ऊपर थोपा गया टैक्स है. नगर निगम के अंतर्गत कई डेयरी फार्म भी आते हैं. जनता पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार अपने चुनावी वायदे को याद रखे और विकास पर ध्यान दे और जिस तरह के तुगलकी टैक्स लगाए जा रहे हैं, यह सरकार का उचित कदम नहीं है.
पढ़ें: पंजाब में केबल कनेक्शन और डीटीएच पर मनोरंजन कर को मंजूरी
जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत हर जानवर का लाइसैंस बनाया जाएगा, जिसे हर वर्ष रिन्यू करवाना पड़ेगा. कुत्ता-बिल्ली वर्ग का कोई मालिक अगर निर्धारित अवधि से 30 दिनों के भीतर लाइसैंस रिन्यू नहीं करवाता है तो उससे 150 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा. इसी प्रकार गाय-भैंस वर्ग में अगर लाइसैंस रिन्यू नहीं करवाया जाएगा तो मालिक को 200 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा.
पढ़ें: पराली जलाने के नाम पर किसानों का उत्पीड़न कर रही है पंजाब सरकार: आम आदमी पार्टी
जब इस नोटिफिकेश के बारे में पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इंकार कर दिया. लेकिन प्रेस रिलीज कर इतना जरूर कहा कि सरकार ने इस संदर्भ में कोई नोटिफिकेशन जारी नही किया. जो लेटर मीडिया में आया है वह सबंधित नहीं है.
पंजाब सरकार ने प्रेस रिलीज में कहा मामला स्ट्रे डॉग और स्ट्रे एनिमल्स को लेकर हाईकोर्ट में है इसलिये ड्राफ्ट बनाया गया. लेकिन जब हाईकोर्ट से सबंधित वकील एचसी अरोड़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और पंजाब सरकार को पॉलसी बनाने को बोला हुया है, लेकिन टैक्स लगाने की बात नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार की खस्ता हालत को देखते हुए शायद टैक्स लगाने की बात की जा रही है. पंजाब सरकार हाईकोर्ट के कंधे पर यह काम करना चाहती है.
अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने टैक्स को लेकर कहा कि भले ही यह नगर निगम के अंतर्गत रहने वालों के लिए है, लेकिन पंजाब की जनता के ऊपर थोपा गया टैक्स है. नगर निगम के अंतर्गत कई डेयरी फार्म भी आते हैं. जनता पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार अपने चुनावी वायदे को याद रखे और विकास पर ध्यान दे और जिस तरह के तुगलकी टैक्स लगाए जा रहे हैं, यह सरकार का उचित कदम नहीं है.
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जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत हर जानवर का लाइसैंस बनाया जाएगा, जिसे हर वर्ष रिन्यू करवाना पड़ेगा. कुत्ता-बिल्ली वर्ग का कोई मालिक अगर निर्धारित अवधि से 30 दिनों के भीतर लाइसैंस रिन्यू नहीं करवाता है तो उससे 150 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा. इसी प्रकार गाय-भैंस वर्ग में अगर लाइसैंस रिन्यू नहीं करवाया जाएगा तो मालिक को 200 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा.
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जब इस नोटिफिकेश के बारे में पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इंकार कर दिया. लेकिन प्रेस रिलीज कर इतना जरूर कहा कि सरकार ने इस संदर्भ में कोई नोटिफिकेशन जारी नही किया. जो लेटर मीडिया में आया है वह सबंधित नहीं है.
पंजाब सरकार ने प्रेस रिलीज में कहा मामला स्ट्रे डॉग और स्ट्रे एनिमल्स को लेकर हाईकोर्ट में है इसलिये ड्राफ्ट बनाया गया. लेकिन जब हाईकोर्ट से सबंधित वकील एचसी अरोड़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और पंजाब सरकार को पॉलसी बनाने को बोला हुया है, लेकिन टैक्स लगाने की बात नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार की खस्ता हालत को देखते हुए शायद टैक्स लगाने की बात की जा रही है. पंजाब सरकार हाईकोर्ट के कंधे पर यह काम करना चाहती है.
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