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‘टेस्ला’ नाम पर संभाजीनगर के कारोबारी से ₹1.22 करोड़ की ठगी, कंपनी के डायरेक्टर्स पर केस

एलन मस्क की Tesla से मिलता-जुलता नाम, करोड़ों रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट और फिर भुगतान को लेकर विवाद. महाराष्ट्र के संभाजीनगर में सामने आया यह मामला अब पुलिस जांच तक पहुंच चुका है, जहां एक कारोबारी ने Tesla Power India के निदेशकों पर ₹1.22 करोड़ की कथित ठगी का आरोप लगाया है.

‘टेस्ला’ नाम पर संभाजीनगर के कारोबारी से ₹1.22 करोड़ की ठगी, कंपनी के डायरेक्टर्स पर केस
‘टेस्ला’ नाम पर 1.22 करोड़ की ठगी; संभाजीनगर के कारोबारी ने लगाए गंभीर आरोप
NDTV Echion
  • टेस्ला जैसे नाम वाली कंपनी पर करोड़ों रुपये हड़पने का आरोप
  • 1 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट, लेकिन नहीं मिला पैसा; कारोबारी पहुंचा पुलिस के पास
  • कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
छत्रपति संभाजीनगर:

एलन मस्क की कंपनी ‘टेस्ला' से मिलता-जुलता नाम रखने वाली एक कंपनी पर महाराष्ट्र के एक कारोबारी से ₹1.22 करोड़ की कथित ठगी करने का आरोप लगा है. मामले में गुरुग्राम स्थित टेस्ला पावर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कविंदर खुराना और वृतिका खुराना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंपनी के साथ बैटरी, इन्वर्टर और सोलर पैनल कारोबार के लिए साझेदारी की गई थी, लेकिन कारोबार बंद होने के बाद भी कंपनी ने करोड़ों रुपये की देनदारी नहीं चुकाई.

2021 में हुई थी कारोबारी साझेदारी

NDTV को पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार शिकायतकर्ता 51 वर्षीय अतुल नारायण पायगव्हाण, जोकि शंतिनगर स्थित ए.पी. एंटरप्राइजेज के संचालक हैं, उन्होंने अक्टूबर 2021 में कंपनी के साथ समझौता किया था. इस समझौते के तहत उन्हें महाराष्ट्र और गोवा में बैटरी, इन्वर्टर तथा सोलर पैनल के कारोबार का संचालन करना था. कारोबारी ने कंपनी को ₹1 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था. इसके बदले 6 प्रतिशत रिटर्न और बिक्री पर 3.75 प्रतिशत कमीशन तय किया गया था.

डेढ़ साल तक चलता रहा कारोबार

शिकायत के मुताबिक कारोबारी ने करोडी क्षेत्र में गोदाम लेकर कारोबार शुरू किया, जो शुरुआती अवधि में सामान्य रूप से चलता रहा. हालांकि दिसंबर 2024 में बिक्री में लगातार गिरावट आने के बाद दोनों पक्षों की सहमति से कारोबार बंद कर दिया गया. कारोबारी ने कंपनी का बचा हुआ स्टॉक और अन्य सामग्री वापस लौटा दी थी.

₹1.22 करोड़ लौटाने का था वादा

आरोप है कि कारोबार समाप्त होने के बाद कंपनी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट, बकाया कमीशन और लौटाए गए माल की कीमत मिलाकर कुल ₹1,22,12,848 वापस करने का आश्वासन दिया था. यह भुगतान मार्च 2025 तक किया जाना था, लेकिन तय समय गुजरने के बाद भी रकम वापस नहीं की गई. इसके बाद कारोबारी ने पुलिस से शिकायत की.

नाम बदलने पर भी उठे सवाल

जांच में एक और पहलू सामने आया है. पुलिस को संदेह है कि आरोपियों ने सितंबर 2023 में कंपनी का नाम ‘टेस्ला पावर यूएसए इंक' से बदलकर ‘टेस्ला पावर इंडिया लिमिटेड' किया था. शिकायत के अनुसार कंपनी ने इसका कारण सरकारी कर लाभ और व्यावसायिक सुविधाएं बताया था. हालांकि जांच एजेंसियां यह भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं नाम परिवर्तन का उद्देश्य वित्तीय देनदारियों और कानूनी जिम्मेदारियों से बचना तो नहीं था.

निदेशकों पर केस दर्ज

क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में कंपनी के प्रबंध निदेशक कविंदर खुराना और वृतिका खुराना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब कारोबारी समझौते, वित्तीय लेनदेन, सिक्योरिटी डिपॉजिट और कंपनी के दस्तावेजों की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस तरह की शिकायतें अन्य व्यापारिक साझेदारों की ओर से भी सामने आई हैं.

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