- ग्वालियर में प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड का बड़ा जखीरा बरामद
- कार्बाइड गन बनाने वाले नेटवर्क पर पुलिस की कार्रवाई
- दो गोदामों से 645 किलो से ज्यादा कैल्शियम कार्बाइड जब्त
दीपावली से पहले ग्वालियर पुलिस और जिला प्रशासन ने कार्बाइड गनों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रख है. बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दो गोदामों पर छापेमारी कर पुलिस ने 645 किलो 310 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड बरामद किया है. यह वही रसायन है जिसका उपयोग कार्बाइड गनों में धमाका करने के लिए किया जाता है. पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कार्बाइड गनों से हर साल बच्चों और युवाओं के झुलसने, आंखों की रोशनी जाने और गंभीर चोटों के मामले सामने आते हैं, इसलिए जिले में इसके स्टॉक और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है.
कार्बाइड गन पर फोकस, लगातार हो रही कार्रवाई
NDTV से बात करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह रसायन कार्बाइड गनों में उपयोग किया जाता है. पानी के संपर्क में आने पर इससे गैस बनती है और जोरदार धमाका होता है. यही वजह है कि इसका उपयोग कई लोग त्योहारों के दौरान पटाखों की तरह करते हैं. ऐसे में दीपावली के दौरान इसके उपयोग को रोकने के लिए ग्वालियर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.

गोदाम से कार्बाइड गन बरामद
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राजा स्टील गोदाम से मिला 600 किलो केमिकल
पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित राजा स्टील के गोदाम में बड़ी मात्रा में कैल्शियम कार्बाइड रखा गया है. सूचना के बाद प्रभारी पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर के निर्देश पर टीम गठित की गई. सीएसपी कृष्ण पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने गोदाम की तलाशी ली. जांच के दौरान छह सीलबंद लोहे के ड्रमों में 600 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड मिला. गोदाम में मौजूद संचालक रीकेश पसरीजा से भंडारण संबंधी लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. इसके बाद पुलिस ने पूरा स्टॉक जब्त कर उसके खिलाफ धारा 223(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया.

गोदाम में रखा हुआ कैल्शियम कार्बाइड
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दूसरे गोदाम से भी बरामद हुआ कार्बाइड
कार्रवाई के दौरान पुलिस को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित छारिया हार्डवेयर स्टोर में भी कैल्शियम कार्बाइड रखे होने की सूचना मिली. पुलिस ने गोदाम की तलाशी ली तो एक लोहे के ड्रम में 45 किलो 310 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड मिला. स्टोर संचालक अनिल कुमार छारिया भी इसका लाइसेंस नहीं दिखा सके. पुलिस ने सामग्री जब्त कर उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया. इस प्रकार कुल 645 किलो 310 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड जब्त की गई.

पुलिस की टीम कार्रवाई करते हुए
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जिले में पहले से लागू है प्रतिबंध
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 22 अक्टूबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत कैल्शियम कार्बाइड के निर्माण, संग्रहण और क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था. इसके बावजूद दोनों गोदामों में बड़े पैमाने पर रसायन का भंडारण किया गया था. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि यह सामग्री कहां सप्लाई की जानी थी और किन लोगों तक पहुंचाने की तैयारी थी.

अल्टर्ड बाय NDTV
कार्बाइड गन से हो जाते हैं बड़े हादसे
प्रशासन का कहना है कि दीपावली के दौरान कार्बाइड गनों के इस्तेमाल से हर साल गंभीर हादसे सामने आते हैं. तेज धमाके की वजह से बच्चों और युवाओं के हाथ, चेहरा और आंखें तक घायल हो जाती हैं. कई मामलों में आंखों की रोशनी जाने जैसी स्थायी क्षति भी होती है. इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने जिले में कार्बाइड गन और उससे जुड़े रसायनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है.
पहले भी हुई बड़ी कार्रवाई
इससे पहले जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्बाइड गनों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 57 कार्बाइड गन और 5 पैकेट पोटाश जब्त कर मां पीतांबरा स्टील ट्रेडर्स को सील किया था. पुलिस का कहना है कि दीपावली तक यह अभियान जारी रहेगा और प्रतिबंधित सामग्री का भंडारण, बिक्री या उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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