जयपुर:
राजस्थान के पाली की एक अदालत ने सात साल पहले भूमि विवाद को लेकर एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित चार लोगों की हत्या करने के जुर्म में पिता और उसके चार पुत्रों को मृत्युदंड की सजा सुनाई तथा दोषियों पर बीस बीस हजार रुपये का जुर्माना भी किया.
पाली जिले के रोहट थाना पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुकेष कुमार जैन ने इंद्रिकों की ढाणी के रहने वाले शहाबुदीन, शकूर खान, कालू खान, उस्मान खान रहीम बक्श को शरीफ मोहम्मद, बाबू खान, लाल मोहम्मद और साबिर मोहम्मद पर 19 जुलाई 2009 को धारदार हथियारों , लाठियों से हमला करने के बाद उन पर तेजाब डाल कर हत्या करने का दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 149 के तहत मृत्यु दंड की सजा सुनाई है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पाली जिले के रोहट थाना पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुकेष कुमार जैन ने इंद्रिकों की ढाणी के रहने वाले शहाबुदीन, शकूर खान, कालू खान, उस्मान खान रहीम बक्श को शरीफ मोहम्मद, बाबू खान, लाल मोहम्मद और साबिर मोहम्मद पर 19 जुलाई 2009 को धारदार हथियारों , लाठियों से हमला करने के बाद उन पर तेजाब डाल कर हत्या करने का दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 149 के तहत मृत्यु दंड की सजा सुनाई है.
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