दिल्ली में मेट्रो के स्मार्टकार्ड से कर सकेंगे डीटीसी बसों में यात्रा. तस्वीर: प्रतीकात्मक
नई दिल्ली:
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में टिकट खरीदने के लिए नकद पैसे देने की जरूरत नहीं होगी. यात्री बस टिकट मेट्रो के स्मार्ट कार्ड से खरीद सकेंगे. मेट्रो व बसों में इस्तेमाल के लिए वर्षो पहले कॉमन स्मार्ट कार्ड के प्रयोग की बातें की जा रही थी. अब यह साकार होने के कगार पर है. परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अगले महीने में यह सुविधा दो सौ डीटीसी बसों में शुरू हो जाएगी. अंतर सिर्फ इतना होगा कि बस में आपको कार्ड कंडक्टर को देना होगा और वह स्वाइप करके आपको टिकट के रूप में एक पर्ची थमा देगा.
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इस समय डीटीसी की बसों में यात्र करने वाले यात्रियों को या तो बस में टिकट खरीदनी होती है या फिर रियायती पास बनवाना पड़ता है. इस वर्ष के शुरू में ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को परिवहन के अन्य साधनों में भी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी थीं. जिसके साथ ही मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को डीटीसी बसों में लागू करने का रास्ता साफ हो गया था.
वीडियो: दिल्ली मेट्रो ने स्मार्ट कार्ड रिचार्ज की सीमा बढ़ाकर 2000 रुपये की
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने अपनी ओर से यह सुविधा देने की काफी समय पहले तैयारी कर ली थी. यही वजह है कि गत एक अप्रैल से मेट्रो के स्मार्ट कार्ड में रिचार्ज कराए पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं. आरबीआइ के नियमों के मुताबिक यदि कोई स्मार्ट कार्ड परिवहन के एक से अधिक साधनों में किराया भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें रिचार्ज कराई गई धनराशि दोबारा वापस नहीं ली जा सकती.
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इस समय डीटीसी की बसों में यात्र करने वाले यात्रियों को या तो बस में टिकट खरीदनी होती है या फिर रियायती पास बनवाना पड़ता है. इस वर्ष के शुरू में ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को परिवहन के अन्य साधनों में भी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी थीं. जिसके साथ ही मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को डीटीसी बसों में लागू करने का रास्ता साफ हो गया था.
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दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने अपनी ओर से यह सुविधा देने की काफी समय पहले तैयारी कर ली थी. यही वजह है कि गत एक अप्रैल से मेट्रो के स्मार्ट कार्ड में रिचार्ज कराए पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं. आरबीआइ के नियमों के मुताबिक यदि कोई स्मार्ट कार्ड परिवहन के एक से अधिक साधनों में किराया भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें रिचार्ज कराई गई धनराशि दोबारा वापस नहीं ली जा सकती.
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