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दिल्ली में दुकान-मॉल में अब नाइट शिफ्ट कर सकेंगी महिलाएं, क्या है फैसला, क्यों होंगे नियम, जानिए

सीएम रेखा गुप्‍ता के अनुसार सरकार का यह फैसला दिल्ली को 24x7 बिजनेस हब बनाने में मददगार होगा. साथ ही महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी को भी बढ़ाएगा.

दिल्ली में दुकान-मॉल में अब नाइट शिफ्ट कर सकेंगी महिलाएं, क्या है फैसला, क्यों होंगे नियम, जानिए
  • दिल्ली सरकार ने महिलाओं को दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी है.
  • महिलाओं की सुरक्षा के लिए परिवहन, सीसीटीवी कैमरे और पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था अनिवार्य होगी.
  • इस फैसले से दिल्ली को 24x7 व्यापार केंद्र बनाने और महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी.
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नई दिल्‍ली:

दिल्ली में महिलाओं को दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट (24x7) में काम करने की छूट दी जा रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा महिलाओं को दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट (24x7, रात्रि पाली) में कार्य करने की छूट दी जा रही है. यह निर्णय इस क्षेत्र के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा साथ ही Ease of Doing Business (व्यापार करने में आसानी) को भी बढ़ावा देगा. इसके मुताबिक महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं, जिनमें रात की ड्यूटी के दौरान परिवहन की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की तैनाती आदि शामिल है. देश के कुछ राज्यों में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की छूट मिली हुई है. सरकार का यह निर्णय दिल्ली को 24x7 बिजनेस हब बनाने में मदद करेगा.   

अब तक किन राज्‍यों में है सुविधा 

उन्‍होंने कहा कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की मंजूरी तभी मिलेगी जब ये उपाय वाणिज्यिक संस्थान पूरा करेंगे. कैबिनेट ने यह प्रस्ताव उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव उन्हें जल्‍द भेजा जा रहा है. सीएम रेखा गुप्‍ता ने बताया कि इस विषय पर उपराज्यपाल से पहले चर्चा हो चुकी है. इसके लागू करने के लिए दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1954 में छूट दी जा रही है.

उन्‍होंने जानकारी दी कि इस अधिनियम की धारा 14, 15 एवं 16 के अनुसार महिलाओं को (गर्मी के मौसम में) रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और (सर्दी के मौसम में) रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कार्य करने की मंजूरी नहीं है. लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है. उनके अनुसार हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्‍यों में यह छूट पहले से ही जारी है. अब इसे देश की राजधानी दिल्ली में भी लागू किया जा रहा है. 

क्‍या होगा इससे दिल्‍ली को फायदा 

सीएम रेखा गुप्‍ता के अनुसार सरकार का यह फैसला दिल्ली को 24x7 बिजनेस हब बनाने में मददगार होगा. साथ ही महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी को भी बढ़ाएगा और दिल्ली को Ease of Doing Business बढ़ावा देगा.  सीएम रेखा गुप्‍ता ने बताया कि दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट (24x7) में कार्य करने की छूट में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी या तनाव न हो, इसके लिए कड़ी  शर्तें लागू की जा रही हैं. 

ये शर्तें होंगी जरूरी 

  • महिलाओं को नाइट शिफ्ट में रखने से पहले उनकी लिखित मंजूरी लेना जरूरी होगा. 
  • वर्कप्‍लेस पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था अनिवार्य होगी. 
  • वर्कप्‍लेस पर कंपनी को यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (POSH Act) के तहत आंतरिक शिकायत समिति बनानी होगी. 
  • साथ ही महिलाओं के लिए रेस्ट रूम, टॉयलेट, लॉकर आदि की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी. 
  • महिलाओं को सैलरी पेमेंट सिर्फ बैंक/ईसीएस से होनी चाहिए. 
  • शर्तों में ईएसआई, बोनस, भविष्य निधि जैसे सभी कानूनी फायदे भी मिलेंगे. 
  • इसके अलावा वीकऑफ और ओवरटाइम का भुगतान भी शामिल है. 

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