- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून में संशोधन के लिए राज्यसभा में नया बिल पेश किया है
- बिल में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान है
- यदि वंदे मातरम के सार्वजनिक गान का अपमान किया जाता है तो तीन वर्ष तक की कैद का प्रावधान है
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून में संशोधन वाले बिल को राज्यसभा में पेश कर दिया है. इस विधेयक में प्रावधान है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी वही दर्जा मिलेगा, जो राष्ट्रगान को दिया गया है. इस तरह वंदे मातरम के सार्वजनिक गान के दौरान यदि किसी ने उसका अपमान किया तो उसे सजा मिलेगी. बिल में प्रावधान है कि वंदे मातरम के अपमान पर तीन साल तक की कैद होगी. इसके अलावा जुर्माना भी लग सकता है अथवा दोनों ही लगाए जा सकते हैं. भाजपा लंबे समय से वंदे मातरम के सम्मान को मुद्दा बनाती रही है. ऐसे में उसका अब वंदे मातरम के अपमान को सजा की कैटिगरी में डालने का प्रयास अपने एजेंडे पर और तेजी से बढ़ने की कोशिश है.
सरकार ने जो विधेयक पेश किया है, उसके तहत 1971 के राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून में संशोधन किया जाएगा. अब तक जन गण मन और तिरंगे के अपमान पर ही इस तरह की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब वंदे मातरम भी उसी श्रेणी में आएगा. वंदे मातरम को लेकर लंबे समय से डिबेट रही है. मुस्लिमों का एक वर्ग कहता रहा है कि वंदे मातरम कहना हमारी आस्था के खिलाफ है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी अन्य आगे सजदा करना गुनाह है. यही तर्क देते हुए अकसर मुस्लिम कट्टरपंथी वंदे मातरम बोलने से इनकार करते रहे हैं.
भाजपा के लिए ध्रुवीकरण वाला मुद्दा रहा है वंदे मातरम
वहीं भाजपा इसे मुद्दा बनाती रही है और मजहब को देश से ऊपर रखने का आरोप भी कई बार लगाया है. वंदे मातरम संशोधन बिल राज्यसभा में पेश हो गया है और अब सोमवार को इस पर डिबेट होगी. पहले इसे राज्यसभा में ही पेश किया गया है. यहां से मंजूरी मिलने के बाद ही विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा. इस मामले पर संसद में तीखी बहस भी देखने को मिल सकती है. कांग्रेस, सपा जैसे दल इसका विरोध कर सकते हैं. वहीं भाजपा इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी कि आखिर कैसे वंदे मातरम का अपमान सहा जा सकता है. इसी अपमान को अपराध करार देने के लिए ऐक्ट के सेक्शन 3 में संशोधन किया जाएगा और उसमें वंदे मातरम भी शामिल होगा.
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