Unlock2 Guidelines: देश में जारी कोरोना संकट (Coroanavirus) के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक2 (Unlock2) को लेकर दिशानिर्देश जारी किए. सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार कंटेमेंट जोन के बाहर और ज्यादा गतिविधियों को खोलने की इजाजत दी गई है. Unlock2 के दिशानिर्देश 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होंगे. नई गाइडलाइंस में नाइट कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है और इसे रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है. वहीं दुकान पर अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक साथ 5 लोग खड़े हो सकते हैं.
इसके साथ-साथ अनलॉक के दूसरे चरण में भी अंतराष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो, स्कूल-कॉलेज, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद संबंधी आयोजनों और अन्य बड़े जमावड़े वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी. आइये जानते हैं कि इस फेज किन-किन चीजों को इजाजत मिलेगी और किस पर पाबंदी जारी रहेगी. बता दें कि अनलॉक1 30 जून को समाप्त हो रहा है और 1 जुलाई से अनलॉक का दूसरा चरण शुरू होगा.
Here is the Unlock2 guidelines:
- रात के कर्फ़्यू का समय अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक
- नाइट कर्फ्यू के दौरान केवल जरूरी सेवाएं को इजाजत होगी
- स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा
- दुकानों में अब 5 से ज्यादा लोग आ सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान
- केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 15 जुलाई से खुलेंगे
- राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद संबंधी आयोजन और अन्य बड़े जमावड़े पर रोक जारी रहेगी
- अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, बार बंद रहेंगे.
- घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेन सेवाओं को अनलॉक 2 में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा
- वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है.
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