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'शव जानवर की तरह छोड़ दिया गया, अपराध का तरीका क्रूर'.. अंकित शर्मा मर्डर मामले में कोर्ट की टिप्पणी

दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पूर्व पार्षद पर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप था.

ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा
  • दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन को उम्रकैद को सजा सुनाई है
  • 2020 दिल्ली दंगा में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी
  • ताहिर समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने उमक्रैद की सजा सुनाई है
नई दिल्ली:

दिल्ली दंगा में आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या मामले में आज कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी ताहिर हुसैन को उमक्रैद की सजा सुनाई है. जज ने कहा कि यह बहुत गंभीर घटना थी. कोर्ट ने कहा कि अंकित शर्मा की बुरी तरह से हत्या की गई थी. उनकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गई थी. अदालत ने इस मामले में हुसैन समेत सभी 5 आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 

इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर किया

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस तरह से यह पूरी घटना हुई उसने समाज को सोचने पर मजबूर किया. जज ने कहा कि अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर था. जज ने कहा कि हमला इतना भीषण और निर्मम था कि पीड़ित की मौत के बाद भी उसका शव दोषियों ने घसीटकर चांद बाग ले गए और उसे नाले में फेंक दिया. 

कोर्ट ने ताहिर को माना था दोषी

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सजा के ऐलान के लिए आज की तारीख तय की थी. पिछली सुनवाई में ताहिर हुसैन को आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा के मर्डर केस में दोषी करार दिया था. इस केस में कड़कड़डूमा कोर्ट ने कुल पांच लोगों को दोषी करार दिया है.वहीं 6 आरोपियों को बरी कर दिया है.कोर्ट ने 302, 165, 188,153A, 147, 148 सेक्शन के तहत सभी 5 लोगों को दोषी को ठहराया है.

2020 दंगा में अंकित की कर दी गई थी हत्या 

दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के दौरान अंकित शर्मा मारे गए थे. इस मामले में ताहिर हुसैन समेत 11 लोग आरोपी बनाए गए थे. 6 सालों के बाद अंकित शर्मा के परिवार को न्याय मिला है. यह वाकया 25 फरवरी 2020 का है, जब अंकित शर्मा ऑफिस से घर आए थे. किसी काम से वह फिर निकले तो वापस घर नहीं लौटे थे. इसके बाद परिवार ने उनकी तलाश की तो उनका शव पाया गया. उनका शव चांद बाग पुलिया इलाके में स्थित मस्जिद के पास एक नाले से मिला था.

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