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This Article is From Aug 29, 2019

सुप्रीम कोर्ट में आएंगे चार नए जज, कॉलेजियम ने सिफारिश सरकार को भेजी

कानून और न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले दो तीन दिनों में ही सरकार इस पर निर्णय कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को बताएगी.

सुप्रीम कोर्ट में आएंगे चार नए जज, कॉलेजियम ने सिफारिश सरकार को भेजी
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय मनोहर सप्रे के रिटायर होने और जजों के नए पद सृजित होने के बाद अब उम्मीद है कि जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में चार नए जज नियुक्त होंगे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी मीटिंग में हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस राम सुब्रमण्यन, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जस्टिस कृष्ण मुरारी, राजस्थान हाईकोर्ट से आर रविन्द्र भट्ट और केरल हाइकोर्ट से हृषिकेश रॉय के नाम की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय का जज नियुक्त करने के लिए सरकार को भेजी है. कानून और न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले दो तीन दिनों में ही सरकार इस पर निर्णय कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को बताएगी.

वहीं, सरकार ने न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के उच्चतम न्यायलय के कॉलेजियम की सिफारिश को संभवत: वापस लौटा दिया है. कानून मंत्रालय के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने संकेत दिया कि सरकार न्यायमूर्ति कुरैशी को किसी अन्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के विरूद्ध नहीं है. हालांकि, सूत्रों ने फाइल लौटाने के सरकार के फैसले के पीछे की वजह नहीं बताई.

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गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन (जीएचसीएए) ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर केंद्र को यह निर्देश देने की अपील की थी कि वह जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति को अधिसूचित करे. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि उसे न्यायमूर्ति कुरैशी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की कॉलेजियम की सिफारिश को लेकर कानून एवं न्याय मंत्रालय की ओर से एक पत्र मिला है.

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प्रधान न्यायधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा है कि उनके कार्यालय को मंत्रालय की ओर से पत्र मिला है और इस संबंध में कोई फैसला लेने के लिये इसे कॉलेजियम के सामने रखा जाएगा. केंद्र ने 16 अगस्त को शीर्ष अदालत से कहा था कि वह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति अकील कुरैशी की नियुक्ति से जुड़ी कॉलेजियम की 10 मई की सिफारिश पर एक सप्ताह के भीतर फैसला लेगा.

गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का आरोप है कि सरकार अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीशों की नियुक्ति को हरी झंडी दे चुकी है. याचिका में कहा गया कि 10 मई को कॉलेजियम द्वारा उनके नाम की सिफारिश किए जाने के बाद भी न्यायमूर्ति कुरैशी के नाम को सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया. कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया था, 'न्यायमूर्ति ए ए कुरैशी गुजरात उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं.' साथ ही कहा गया है, 'सभी प्रासंगिक कारकों के मद्दनेजर, कॉलेजियम का विचार है कि न्यायमूर्ति ए ए कुरैशी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए हर तरह से उपयुक्त हैं. लिहाजा कॉलेजियम उनके नाम की सिफारिश करता है.'

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