सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के लिए मानक तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैए पर नाराजगी जताई है. दरअसल, एनसीआर में फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुंए को लेकर मानक तैयार करने को लेकर सीपीसीबी ने इसी साल जून में मंत्रालय को ड्राफ्ट भेजा था, लेकिन मंत्रालय ने इसे नोटिफाई करने के लिए चार महीने का वक्त ले लिया और 23 अक्तूबर को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अपलोड किया.
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दरअसल, पेटकोक और फ्लूरेंस आयल दिल्ली में बैन हैं, लेकिन एनसीआर में इन पर रोक नहीं है. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MOEF) पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया.
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इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आठ नवंबर को सुनवाई करेगा.
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इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आठ नवंबर को सुनवाई करेगा.
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