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गंभीरता का अंदाजा नहीं आपको... : पहलगाम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई तगड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए अमरनाथ तीर्थ यात्रियों समेत पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों को सुरक्षा देने की मांग की गई थी. अदालत ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई.

गंभीरता का अंदाजा नहीं आपको... : पहलगाम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई तगड़ी फटकार
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है.अदालत ने कहा कि इसमें कोई जनहित नहीं है.इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं है. 

याचिका में क्या मांग की गई थी

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका विशाल तिवारी नाम के व्यक्ति ने लगाई थी.इसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी. याचिका में मांग की गई है कि आतंकी हमलों के लिहाज से ऐसे संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएं. याचिका में अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किए जाने की मांग की गई थी.

इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका दाखिल अपने क्यों की? आप चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ कोई आदेश जारी करें.सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं जुर्माना भी लगा सकता हूं. 

पहलगाम में आतंकी हमला

उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की थी. इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी. मरने वालों में 25 पर्यटक एक स्थानीय नागरिक शामिल था.भारत ने इस हमले का आरोप पाकिस्तान पर लगाया है. इसके बाद से देश में गुस्से का लहर है. लोग सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने और इस हमले का बदला लेने की मांग कर रहे हैं. 

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