विज्ञापन
This Article is From Apr 13, 2017

हाजी अली के पास अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दरगाह ट्रस्ट खुद ही हटाए

हाजी अली के पास अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दरगाह ट्रस्ट खुद ही हटाए
हाजी अली दरगाह के पास अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दरगाह ट्रस्ट हटाए (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली: मुंबई की हाजी अली दरगाह के पास अतिक्रमण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दरगाह ट्रस्ट खुद ही अतिक्रमण हटाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 मई तक 737 वर्ग मीटर इलाके में अतिक्रमण हटाए जाएं. वहीं, 171 वर्ग मीटर में बनी मस्जिद में तोड़फोड़ नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़फोड़ के लिए बनी स्पेशल टास्क फोर्स की कारवाई पर रोक लगा दी है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को हाजी अली के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए योजना बनाकर देने को हरी झंडी दिखा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मुद्दे पर कोई भी कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करेगी. किसी पक्षकार को दिक्कत है तो वह सुप्रीम कोर्ट आ सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी.

दरअसल, 22 मार्च 2017 को बोंबे हाईकोर्ट ने यहां 908 वर्ग मीटर इलाके में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे. हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में CJI खेहर की बेंच ने कहा कि वो 908 मीटर में से 171 वर्ग मीटर इलाका जिसमें मस्जिद है, उस पर तोड़फोड़ से रोक लगा दें  लेकिन ट्रस्ट ये सुनिश्चित करे कि बाकी अतिक्रमण को हटाने में वो अथॉरिटी की मदद करेगा. मस्जिद को लेकर वह बाद में सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाजी अली के पास काफी अतिक्रमण है और ये सिर्फ दुकानें हैं. लोगों को दरगाह तक पहुंचने में दिक्कत होती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कारवाई का समर्थन करना चाहिए. वहीं, दरगाह ट्रस्ट की ओर से कहा गया था कि हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है. ये मस्जिद काफी पुरानी है और 1931 से लीज उसके पास है. हाईकोर्ट के इलाके में तोड़फोड़ के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com