सुप्रीम कोर्ट का फाइल फोटो...
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में बैंकों से 500 करोड़ और उससे ज्यादा लोन लेकर डिफॉल्टर होने वाले 57 लोगों पर 85 हजार करोड रुपये की देनदारी है. अगर 500 करोड़ से कम के डिफॉल्टरों की बात करेंगे तो ये एक लाख करोड़ होगा.
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने यह बात सोमवार को सुनवाई के दौरान कही. 500 करोड़ और ज्यादा के लोन डिफॉल्टरों के नाम सावर्जनिक हों या नहीं.. ये सुप्रीम कोर्ट 28 अक्तूबर को तय करेगा.
दरअसल, 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ और उससे ज्यादा के लोन डिफॉल्टरों की लिस्ट मांगी थी और इसी के तहत RBI ने सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट दाखिल की थी. सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ये लिस्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए, जबकि RBI ने कहा कि लिस्ट के नाम गुप्त रहने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर डिफॉल्टर विलफुल डिफॉल्टर नहीं हैं. ऐसे में ये नाम पब्लिक होते हैं तो नियमों के खिलाफ होगा, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये लोग बैंकों का पैसा लेकर वापस नहीं कर रहे. ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक होते हैं तो इसमें डिफॉल्टरों के अलावा किसी पर क्या असर पडे़गा?
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने यह बात सोमवार को सुनवाई के दौरान कही. 500 करोड़ और ज्यादा के लोन डिफॉल्टरों के नाम सावर्जनिक हों या नहीं.. ये सुप्रीम कोर्ट 28 अक्तूबर को तय करेगा.
दरअसल, 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ और उससे ज्यादा के लोन डिफॉल्टरों की लिस्ट मांगी थी और इसी के तहत RBI ने सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट दाखिल की थी. सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ये लिस्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए, जबकि RBI ने कहा कि लिस्ट के नाम गुप्त रहने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर डिफॉल्टर विलफुल डिफॉल्टर नहीं हैं. ऐसे में ये नाम पब्लिक होते हैं तो नियमों के खिलाफ होगा, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये लोग बैंकों का पैसा लेकर वापस नहीं कर रहे. ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक होते हैं तो इसमें डिफॉल्टरों के अलावा किसी पर क्या असर पडे़गा?
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
सुप्रीम कोर्ट, लोन डिफॉल्टर, चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, Supreme Court (SC), Loan Defaulter, CJI TS Thakur, RBI