नई दिल्ली:
केंद्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे रियल इस्टेट कानून के तहत नियमों को जल्द अधिसूचित करें जो पहली मई से लागू हो गया है. नायडू ने यह बात तब कही जब केवल 14 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने ही ऐसा किया है.
केंद्रीय मंत्री ने इन खबरों पर भी गहरी चिंता व्यक्त की कि कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने कानून के प्रमुख प्रावधानों को कमजोर कर दिया है. उन्होंने राज्यों से कहा कि वे कानून के तहत नियामक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करें.
उन्होंने कहा, ‘केवल मध्य प्रदेश ने नियामक गठित करने की जानकारी दी है. आप इससे सहमत होंगे कि संसद ने जिस चिंता और भावना से यह ऐतिहासिक कानून पारित किया यह उससे न्याय नहीं करता.’
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
केंद्रीय मंत्री ने इन खबरों पर भी गहरी चिंता व्यक्त की कि कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने कानून के प्रमुख प्रावधानों को कमजोर कर दिया है. उन्होंने राज्यों से कहा कि वे कानून के तहत नियामक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करें.
उन्होंने कहा, ‘केवल मध्य प्रदेश ने नियामक गठित करने की जानकारी दी है. आप इससे सहमत होंगे कि संसद ने जिस चिंता और भावना से यह ऐतिहासिक कानून पारित किया यह उससे न्याय नहीं करता.’
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