विज्ञापन
This Article is From Feb 20, 2020

सूरत में 3 साल की बच्ची से रेप कर मर्डर करने वाले की फांसी पर SC ने लगाई रोक, निचली कोर्ट ने 29 फरवरी को जारी किया था डेथ वारंट

सूरत में तीन साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को होने वाली फांसी पर रोक लगाई. सूरत कोर्ट द्वारा 29 फरवरी को फांसी देने का डेथ वारंट जारी किया गया था.

सूरत में 3 साल की बच्ची से रेप कर मर्डर करने वाले की फांसी पर SC ने लगाई रोक, निचली कोर्ट ने 29 फरवरी को जारी किया था डेथ वारंट
सुप्रीम कोर्ट - (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

सूरत में तीन साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को होने वाली फांसी पर रोक लगा दी. सूरत कोर्ट द्वारा 29 फरवरी को फांसी देने का डेथ वारंट जारी किया गया था. अनिल सुरेंद्र यादव को फिलहाल फांसी नहीं होगी. यादव को अक्टूबर 2018 में मौत की सजा दी गई थी. यादव द्वारा कहा गया है कि सभी कानूनी उपचार समाप्त होने से पहले डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता है.

वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए यादव के पास 60 दिन का समय है और इससे पहले डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता.

RSS चीफ मोहन भागवत बोले- 'राष्ट्रवाद' का मतलब हिटलर और नाजीवाद होता है, इसका इस्तेमाल न करो

चीफ जस्टिस ने इस बात से सहमति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद डेथ वारंट जारी किए जा रहे हैं, जिसमें कहा गया था कि सभी कानूनी उपचार समाप्त होने से पहले डेथ वारंट जारी नहीं किया जाएगा. जज इस तरह के आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? न्यायिक प्रक्रिया इस तरह नहीं हो सकती.

डोनाल्ड ट्रम्प और पीएम मोदी की आलोचना करने वाले कॉमेडियन को मिला व्हाइट हाउस में परफॉर्म करने का मौका

CJI ने सॉलिसिटर जनरल को मामले पर ध्यान देने के लिए कहा क्योंकि SC पहले मौत की सजा के मामलों की समय सीमा निर्धारित करने के लिए केंद्र की दलील की जांच करने के लिए सहमत हो गया है. दरअसल सूरत की अदालत ने यादव को बिहार के निवासी, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के तहत मौत की सजा सुनाई थी, जिसे गुजरात उच्च न्यायालय ने 27 दिसंबर 2019 को बरकरार रखा था.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com