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4 years ago
नई दिल्‍ली:

कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी को 2019 में दर्ज 'मोदी सरनेम' वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात के सूरत की डिस्ट्रिक्‍ट  कोर्ट ने दोषी करार दिया है. यह मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए ‘मोदी उपनाम' को लेकर की गई टिप्‍पणी से जुड़ा है. राहुल को  2 साल की सजा सुनाई गई, हालांकि बाद में उन्‍हें कोर्ट ने जमानत दे दी.राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, "क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?" इस विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी. वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी. 

सूरत कोर्ट के फैसले को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी है. राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी के कोट को उदघृत करते हुए उन्‍होंने लिखा, "मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन." कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है. मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे. सच बोलते हुए जिये हैं, सच बोलते रहेंगे.". 

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