पटना हाईकोर्ट ने एक स्थानीय न्यायिक दंडाधिकारी को निलंबित कर दिया है। इस अधिकारी ने गया जिले के वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी को कथित रूप से एक महिला स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध कराने की मांग की थी।
सूत्रों के अनुसार रोजगार की तलाश कर रहे एक स्वास्थ्यकर्मी ने शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था, जो न्यायिक दंडाधिकारी राम सजन के पास पहुंचा। न्यायिक दंडाधिकारी ने इस मामले में मदद करने के लिए शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक को यौन संबंध बनाने के लिए महिला स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध कराने को कहा। शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक ने इसकी शिकायत पटना उच्च न्यायालय में कर दी।
इस मामले की जिला न्यायधीश द्वारा जांच कराने पर पटना हाईकोर्ट ने शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक की शिकायत को सही पाने पर इस संबंध में पिछले शनिवार को एक आदेश जारी कर शेरघाटी के न्यायिक दंडाधिकारी राम जसन को निलंबित कर दिया।
सूत्रों ने कहा कि पटना हाईकोर्ट की एक खंडपीठ शेरघाटी के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की बर्खास्तगी पर इसी सप्ताह विचार करेगा।
गौरतलब है कि अभी कुछ ही दिनों पहले नेपाल में महिलाओं के साथ एक होटल में पकड़े गए तीन न्यायिक दंडाधिकारी को पटना हाईकोर्ट की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया गया था।
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