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पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में कोर्ट से जमानत, लेकिन फिलहाल जेल में ही रहेंगे

पप्पू यादव को कोर्ट से जमानत, लेकिन फिलहाल जेल में ही रहेंगे. कोर्ट ने 31 साल पुराने मामले में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जमानत दे दी है.

पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में कोर्ट से जमानत, लेकिन फिलहाल जेल में ही रहेंगे
Pappu Yadav
  • पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में मिली जमानत
  • हालांकि, अभी पप्पू यादव को जेल में ही रहना होगा, बुधवार को अगली सुनवाई
  • अब बुधवार को बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाना से जुड़े मामलों पर फिर से सुनवाई होगी
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पटना:

पूर्णिया से सांसद और बिहार की राजनीति के चर्चित नेता पप्पू यादव को मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट से आंशिक राहत मिली है. 31 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन दो अन्य मामलों में उनकी न्यायिक हिरासत फिलहाल बरकरार रहेगी. इसी वजह से जमानत मिलने के बावजूद पप्पू यादव को अभी जेल में ही रहना होगा.

अभी हिरासत में ही रहेंगे पप्पू 

मामले की सुनवाई पटना सिविल कोर्ट के ACJM-1 कोर्ट में हुई. कोर्ट ने पुराने मामले में जमानत देते हुए राहत जरूर दी, लेकिन बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाना से जुड़े मामलों को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई तक हिरासत जारी रखने का आदेश दिया.

पप्पू यादव के लिए राहत 

बुद्धा कॉलोनी थाना से जुड़े मामले में आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव ने पुलिस के कार्य में बाधा डाली. इस केस में पुलिस ने कोर्ट से रिमांड की मांग की थी, ताकि पूछताछ की जा सके. हालांकि कोर्ट ने पुलिस की इस मांग को खारिज कर दिया, जिसे पप्पू यादव के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है.

बुधवार को अगली सुनवाई 

वहीं, कोतवाली थाना से जुड़े कांड संख्या 279/17 को लेकर पप्पू यादव के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें इस मामले में प्रोडक्शन पर रखा जाए. कोर्ट ने वकील की इस मांग को स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई बुधवार के लिए तय कर दी.

कोर्ट में रो पड़े थे पप्पू यादव 

सुनवाई के दौरान कोर्ट का माहौल उस समय भावुक हो गया, जब पप्पू यादव ने जज के सामने पटना पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया. अपनी बात रखते हुए वे भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और कोर्ट में फूट-फूटकर रो पड़े. उन्होंने कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है.

31 साल पुराने मामले में मिली जमानत 

कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद पुलिस की रिमांड याचिका खारिज कर दी और दोनों मामलों में अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी. अब बुधवार को बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाना से जुड़े मामलों पर फिर से सुनवाई होगी. फिलहाल पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन बाकी दो मामलों की वजह से उनकी जेल से रिहाई अभी संभव नहीं है. इस पूरे घटनाक्रम पर बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है.

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