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This Article is From Jul 24, 2016

गुजरात में दलितों पर अत्याचार के 100 में से 95 मामलों में छूट जाते हैं आरोपी

गुजरात में दलितों पर अत्याचार के 100 में से 95 मामलों में छूट जाते हैं आरोपी
गुजरात के उना तहसील में कथित गौ रक्षा समूहों ने दलितों की पिटाई की थी।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में उच्च जाति के हिंदू गौरक्षकों द्वारा दलित युवकों की बेरहमी से पिटाई के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा और कई जगह हिंसक प्रदर्शन जारी है। लेकिन एक वेबसाइट 'इंडिया स्पेंड' की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि विगत दस वर्षो में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ आपराधिक मामलों में सजा की दर गुजरात में राष्ट्रीय औसत से छह गुना कम है।

हाल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, साल 2014 में गुजरात में दलितों के खिलाफ हुए अपराधों में सिर्फ 3.4 प्रतिशत मामले में ही सजा मिली थी, जबकि इस तरह के मामलों में सजा की राष्ट्रीय दर 28.8 प्रतिशत थी। इसी तरह आदिवासियों के खिलाफ हुए अपराधों में सजा की राष्ट्रीय औसत दर 37.9 प्रतिशत थी, जबकि गुजरात में यह दर सिर्फ 1.8 प्रतिशत थी।

सोशल मीडिया पर डाला पिटाई का वीडियो
विगत 11 जुलाई को अशांति तब शुरू हुई, जब एक मृत गाय की खाल उतारने को अपराध मानकर गौरक्षकों ने चार दलित युवकों को कार से बांध दिया और कपड़े उतारकर उनकी पीठ की चमड़ी उधेड़ दी। बाद में उच्च जाति के गौरक्षकों ने दलितों और मुस्लिमों को चेतावनी देने के लिए पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके अलावा अब विगत मई महीने में हुए एक और हमले का वीडियो भी वायरल हुआ है।

गुजरात सरकार ने संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन प्रतीत होता है कि गौरक्षकों के दुस्साहस की जड़ गुजरात की आपराधिक प्रणाली में है जो निचली हिंदू जातियों और आदिवासियों के खिलाफ अपराधों पर ध्यान देने में विफल रही है। ऐसी ही विफलता महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी देखने को मिली है।

100 मामलों में से 95 में छूट जाते हैं आरोपी
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, साल 2014 में समाप्त होने वाले दशक में गुजरात में दलितों के खिलाफ आपराधिक मामलों में सजा की दर 5 प्रतिशत और आदिवासियों के खिलाफ ऐसे मामलों में सजा की दर 4.3 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत दर सापेक्षिक रूप से 29.2 प्रतिशत और 25.6 प्रतिशत है।

इसका तात्पर्य यह है कि 100 मामलों में से 95 मामलों आरोपी बरी हो जाते हैं। गुजरात में दलितों के खिलाफ आपराधिक मामलों में सबसे कम सजा दर साल 2011 में 2.1 प्रतिशत थी और आदिवसियों के खिलाफ आपराधिक मामलों में सबसे कम सजा दर साल 2005 में 1.1 प्रतिशत थी।

कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी न्याय व्यवस्था चिंताजनक
भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत दर्ज सभी आपराधिक मामलों में सजा की राष्ट्रीय औसत दर साल 2014 में 45.1 प्रतिशत थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी दलितों और आदिवासियों के खिलाफ आपराधिक मामलों में सजा की दर गुजरात जैसी ही 5 प्रतिशत है, जबकि ऐसे मामलों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सजा दर 50 प्रतिशत है।

दलित मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय अभियान के संयोजक पॉल दिवाकर ने दोषपूर्ण आरोपपत्रों और जांच का हवाले देते हुए कहा, "न्यायिक प्रणाली में हर स्तर पर दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव होता है।"

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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