ओडिशा के भुवनेश्वर में एक स्थानीय कोर्ट के जज ने दहेज प्रताड़ना के एक केस (Dowry Case) में आधी रात को सुनवाई की. इस केस में सेना के एक मेजर पर अपनी पत्नी पर दहेज के लिए प्रताड़ना देने का आरोप लगा था. जज ने आधी रात में इसके लिए सुनवाई करते हुए आर्मी मेजर को जेल भेजने के बजाय आर्मी की कस्टडी में भेज दिया.
सब-डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज एसके मिश्रा इस केस के लिए सुनवाई करने रात के 10 बजे कोर्ट पहुंचे थे. दरअसल, इसके पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की सुनवाई करने की कोशिशें हुई थीं, लेकिन कामयाबाी नहीं मिली थी, जिसके बाद जज ने कोर्ट जाकर सुनवाई करने का फैसला किया. सुनवाई रात के डेढ़ बजे के बाद तक चलती रही. सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि गिरफ्तार मेजर को जेल की बजाय आर्मी कस्टडी में भेजा जाए.
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इसके पहले महिला पुलिस स्टेशन ने मेजर को गिरफ्तार किया था. मेजर की पत्नी ने उसपर दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देने और हत्या करने की कोशिश के आरोप लगाए थे. आर्मी ऑफिसर का घर भुवनेश्वर के नायापल्ली में है.
ऑफिसर के खिलाफ पुलिस में भारतीय दंड संहिता (IPC) और दहेज (रोकथाम) अधिनियम की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं. आरोप हैं कि ऑफिसर ने अपनी पत्नी को अपने मायके से पैसे लाने को कहा था और पैसे न लाने की स्थिति में गोली मारने की धमकी दी थी.
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