
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब तलब किया है कि उसने यूपी में एनआरएचएम घोटाले के मुख्य अभियुक्त आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला के खिलाफ 90 दिन में चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की जिसके नतीजे में वो छूट गए।
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हाइकोर्ट ने अखिलेश सरकार से पूछा है कि जब जेल जाने के 24 घंटे के बाद अफसर को सस्पेंड करने का कानून है तो तीन महीने की जेल काटने के बाद भी प्रदीप शुक्ला को सस्पेंड क्यों नहीं किया।
सस्पेंशन तो दूर अखिलेश सरकार ने उन्हें जेल से निकलते ही पोस्टिंग भी दे दी।
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