बिहार के गोपालगंज में डीएम जी कृष्णाया की हत्या के मामले में हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा पा चुके पूर्व सांसद आनंद मोहन की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
                                            
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                                                                                नई दिल्ली: 
                                        बिहार के गोपालगंज में डीएम जी कृष्णाया की हत्या के मामले में सु्प्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है यानी उम्रकैद की सजा पा चुके पूर्व सांसद आनंद मोहन की अपील खारिज हो गई है।
आनंद मोहन ने हाईकोर्ट को फैसले के खिलाफ अपनी सजा खत्म करने के अपील की थी जबकि बिहार सरकार की तरफ से आनंद मोहन की उम्रकैद की सजा को फांसी में बदलने की मांग भी खारिज हो गई है। सरकारी वकील ने इस मामले में बरी किए गए पूर्व सांसद और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, अखलाक अहमद, अरुण कुमार, मुन्ना शुक्ला समेत सभी आरोपियों को सजा देने की मांग की थी।
                                                                        
                                    
                                आनंद मोहन ने हाईकोर्ट को फैसले के खिलाफ अपनी सजा खत्म करने के अपील की थी जबकि बिहार सरकार की तरफ से आनंद मोहन की उम्रकैद की सजा को फांसी में बदलने की मांग भी खारिज हो गई है। सरकारी वकील ने इस मामले में बरी किए गए पूर्व सांसद और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, अखलाक अहमद, अरुण कुमार, मुन्ना शुक्ला समेत सभी आरोपियों को सजा देने की मांग की थी।
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