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This Article is From Aug 31, 2022

कर्नाटक: एनसीपीसीआर ने चित्रदुर्ग  मठ के महंत के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने को कहा

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग (Chitradurga) जिले में एक प्रभावशाली मठ के महंत के खिलाफ यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के आरोपों की कर्नाटक पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी है.

कर्नाटक: एनसीपीसीआर ने चित्रदुर्ग  मठ के महंत के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने को कहा
चित्रदुर्ग में महंत पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली दो नाबालिग लड़कियों ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया.
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग (Chitradurga) जिले में एक प्रभावशाली मठ के महंत के खिलाफ यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के आरोपों की कर्नाटक पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी है. मीडिया की खबरों के मुताबिक, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मठ के महंत पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली दो नाबालिग लड़कियों ने मंगलवार को एक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया. एनसीपीसीआर ने कर्नाटक के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को लिखे एक पत्र में उनसे इस मामले की जांच यह सुनिश्चित करते हुए करने को कहा है कि जांच की प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों की पहचान का खुलासा न हो. इसने एसपी को इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर अन्य दस्तावेजों के साथ मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है.

चित्रदुर्ग जिला पुलिस ने दोनों पीड़ितों को अपनी जांच के तहत दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) की अदालत में पेश किया. सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अपराध में अहम सबूत माना जा सकता है.




 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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