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हरियाणा की कोर्ट ने "यमुना में जहर" के आरोप पर अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को किया तलब

हरियाणा की कोर्ट ने "यमुना में जहर" के आरोप पर अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को किया तलब

हरियाणा की कोर्ट ने "यमुना में जहर" के आरोप पर अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को किया तलब. दरअसल, मामला ये है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया था कि हरियाणा से भाजपा वाले पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेज रहे हैं. अगर ये पानी दिल्ली वालों ने पी लिया तो कई लोग मर जाएंगे. क्या इससे घिनौना काम कोई हो सकता है? जो जहर पानी में मिलाकर भेजा जा रहा है, वो  में साफ भी नहीं हो सकता. इस आरोप पर हरियाणा सरकार ने आपत्ति दर्ज करवाई है. सरकार ने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी की है, 

नायब सिंह सैनी ने क्या कहा? 

केजरीवाल के आरोप पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, "केजरीवाल ने यह बयान देकर साबित कर दिया है कि वह सस्ती राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं.जिस धरती पर वह पैदा हुए वहां का अपमान किया है.हम लोग यमुना नदी को पवित्र मानते हैं.यहां के लोग नदी में जहर क्यों मिलाएंगे.

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